वाराणसीः फरीदाबाद हरियाणा की एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। दरअसल आठ जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में एक महिला द्वारा इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया गया था. इस दौरान इंस्पेक्टर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
क्या है मामला
जानकारी देते हुए पीड़ित महिला के वकील विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि फरीदाबाद हरियाणा की एक महिला ने आठ जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ एक अभियोग दर्ज कराया था. जिसे लेकर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था. आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय द्वारा इंस्पेक्टर अमित कुमार को समन के द्वारा तलब किया गया लेकिन अमित उपस्थित नहीं हुए.
गैर जमानती आदेश पारित
मामले को लेकर न्यायालय के द्वारा जमानती अधिपत्र जारी किया गया जिसका तामील भी सुनिश्चित हुआ. न्यायालय ने कहा कि आरोपी इंस्पेक्टर जानकर मुकदमे में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं. जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए और रिपोर्ट के आधार पर गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया.
जौनपुर में हुआ आरोपी का तबादला
वहीं 9 दिसम्बर 2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार इंस्पेक्टर अमित कुमार का जौनपुर में तबादला हो गया है. वहीं पीड़ित के वकील विवेक शंकर तिवारी ने आरोपी के तबादले के प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ लगायी गई है. अब जो भी गैर जमानती वारंट इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ जाएगा वो जनपद जौनपुर जाएगा. जौनपुर पुलिस आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी.