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वाराणसी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए मुख्तार अंसारी, अगली सुनवाई 17 अगस्त को

वाराणसी कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त मुकर्रर की है.

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Published : Aug 11, 2023, 6:36 AM IST

वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को आरोपित मुख्तार अंसारी का अदालत में बयान दर्ज किया गया. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.



वहीं, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में अदालत द्वारा जो सवाल पूछा गया मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया.अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपित का लिखित कथन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की है.

बता दें कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था.इस अपहरण कांड की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

बीते शुक्रवार को आरोपी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. विशेष मुख्य न्यायिक (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी ने इस मामले में धारा 313 के तहत अदालत द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर देने के लिए उसकी कॉपी प्रदान किए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने मुख्तार अंसारी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 अगस्त यानी गुरुवार की तारीख नियत की थी. गुरुवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अगली तिथि 17 अगस्त तय कर दी.

ये भी पढ़ेंः कार में मिली उड़ीसा की रहने वाली महिला की लाश, आईफोन से खुलेगा मौत का राज

वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को आरोपित मुख्तार अंसारी का अदालत में बयान दर्ज किया गया. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे.



वहीं, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में अदालत द्वारा जो सवाल पूछा गया मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया.अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपित का लिखित कथन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की है.

बता दें कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था.इस अपहरण कांड की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

बीते शुक्रवार को आरोपी मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. विशेष मुख्य न्यायिक (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी ने इस मामले में धारा 313 के तहत अदालत द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, उसका उत्तर देने के लिए उसकी कॉपी प्रदान किए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने मुख्तार अंसारी को कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 अगस्त यानी गुरुवार की तारीख नियत की थी. गुरुवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अगली तिथि 17 अगस्त तय कर दी.

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