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ज्ञानवापी प्रकरण में भगवान आदि विश्वेश्वर से जुड़े मुकदमे को लेकर आज होगी सुनवाई

ज्ञानवापी से जुड़े भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान प्रकरण में आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी. यह याचिका अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने दाखिल की थी.

ज्ञानवापी प्रकरण
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Published : Jan 4, 2023, 10:22 AM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी से जुड़े भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के प्रकरण में आज यानी बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई होगी. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका के माध्यम से कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है.

भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य द्वारा दाखिल किया गया था. इस मुकदमे के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई है.

सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने आदेश में किरन सिंह विसेन और अन्य द्वारा दाखिल इस मुकदमे को सुनवाई योग्य माना है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की गई थी.

याचिका में कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरन सिंह विसेन और अन्य के द्वारा दाखिल मुकदमा पोषणीय यानी सुनवाई योग्य नहीं है. लोअर कोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी सरसरी तौर से निरस्त कर दी है जो कानून के अनुसार सही नहीं है. ऐसे में निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए.

यह भी पढ़ें: महिला जज से बदसलूकी करने के आरोपी वकील की प्रैक्टिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक

वाराणसी: ज्ञानवापी से जुड़े भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के प्रकरण में आज यानी बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई होगी. अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका के माध्यम से कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है.

भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन और अन्य द्वारा दाखिल किया गया था. इस मुकदमे के माध्यम से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई है.

सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने आदेश में किरन सिंह विसेन और अन्य द्वारा दाखिल इस मुकदमे को सुनवाई योग्य माना है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की गई थी.

याचिका में कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरन सिंह विसेन और अन्य के द्वारा दाखिल मुकदमा पोषणीय यानी सुनवाई योग्य नहीं है. लोअर कोर्ट ने मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी सरसरी तौर से निरस्त कर दी है जो कानून के अनुसार सही नहीं है. ऐसे में निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए.

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