ETV Bharat / state

ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मामले की अब 6 अक्टूबर को सुनवाई

Etv Bharat
ज्ञानवापी मस्जिद केस
author img

By

Published : Sep 13, 2022, 1:59 PM IST

Updated : Sep 13, 2022, 5:01 PM IST

13:53 September 13

ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मामले की अब 6 अक्टूबर को सुनवाई

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर विराजमान (कथित शिवलिंग) केस की सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने का हवाला देते हुए न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगा है. एडवोकेट शिवम गौड़ ने बताया कि इस पर न्यायालय ने उन्हें 6 अक्टूबर तक का समय दिया है. साथ ही न्यायालय ने अंतिम चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि 6 अक्टूबर से इस केस में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी. यदि 6 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब फाइल नहीं किया तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

मालूम हो कि यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन ने दाखिल किया है. मंगलवार को विश्वेश्वर मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरन सिंह ने याचिका दायर की है मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो. ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए. इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने दिया जाए.

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि इस मुकदमे में UP सरकार, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला, जारी रहेगी श्रृंगार गौरी पूजा मामले की सुनवाई

बता दें कि श्री आदि विशेश्वर विराजमान केस की सुनवाई इससे पहले 5 सितंबर को हुई थी. उस दिन न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की एप्लीकेशन का जवाब फाइल किया गया था. जिस पर कमेटी ने यह कहकर न्यायालय से समय मांगा था कि उन्हें वादी पक्ष की ओर से आए जवाब का प्रति उत्तर फाइल करना है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. इस पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-4 को 13 सितंबर तक का समय दिया था. आज इस बिंदु पर बहस शुरू होनी थी कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष पहुंचेगा हाई कोर्ट, यह है रणनीति

13:53 September 13

ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग मामले की अब 6 अक्टूबर को सुनवाई

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर विराजमान (कथित शिवलिंग) केस की सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपने अधिवक्ता के बीमार होने का हवाला देते हुए न्यायालय से जवाब फाइल करने के लिए दोबारा समय मांगा है. एडवोकेट शिवम गौड़ ने बताया कि इस पर न्यायालय ने उन्हें 6 अक्टूबर तक का समय दिया है. साथ ही न्यायालय ने अंतिम चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि 6 अक्टूबर से इस केस में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी. यदि 6 अक्टूबर तक मुस्लिम पक्ष ने अपना जवाब फाइल नहीं किया तो उनका अवसर समाप्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

मालूम हो कि यह मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन की पत्नी किरन सिंह विसेन ने दाखिल किया है. मंगलवार को विश्वेश्वर मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरन सिंह ने याचिका दायर की है मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो. ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए. इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की नियमित पूजा-पाठ करने दिया जाए.

विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि इस मुकदमे में UP सरकार, वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला, जारी रहेगी श्रृंगार गौरी पूजा मामले की सुनवाई

बता दें कि श्री आदि विशेश्वर विराजमान केस की सुनवाई इससे पहले 5 सितंबर को हुई थी. उस दिन न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी संख्या-4 अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की एप्लीकेशन का जवाब फाइल किया गया था. जिस पर कमेटी ने यह कहकर न्यायालय से समय मांगा था कि उन्हें वादी पक्ष की ओर से आए जवाब का प्रति उत्तर फाइल करना है. इसलिए उन्हें समय दिया जाए. इस पर न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-4 को 13 सितंबर तक का समय दिया था. आज इस बिंदु पर बहस शुरू होनी थी कि मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष से पहले हिंदू पक्ष पहुंचेगा हाई कोर्ट, यह है रणनीति

Last Updated : Sep 13, 2022, 5:01 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.