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ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे: वकील कमिश्नर को बदलने के लिए प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट में दी दलील

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने दलील दी है कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरीकेडिंग के अंदर वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे. ऐसा करना न्यायालय के आदेश के खिलाफ होगा.

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे
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Published : May 7, 2022, 3:52 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पहले ही दिन वकील कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरीकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया. प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने दलील दी है कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरीकेडिंग के अंदर वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि वह वकील कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. वहीं, वकील कमिश्नर को बदलने के लिए प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी है.

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि कल कमीशन हुआ है और मस्जिद के पश्चिम की तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है. उसके बाहर वीडियोग्राफी हुई है. उसके बाद भी वकील कमिश्नर महोदय मस्जिद के प्रवेश द्वार की तरफ गए. इतना ही नहीं अंदर जाने के बाद उन्होंने वहां ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करने को कहा.

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे

यह भी पढ़ें: ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे आज भी रहेगा जारी, कोर्ट कमिश्नर और नामित सदस्य रहेंगे मौजूद

अभयनाथ यादव ने आगे कहा कि ताला खोलकर के अंदर की वीडियोग्राफी करने का माननीय न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है. अगर ऐसा वकील कमिश्नर करते हैं तो यह न्यायालय के आदेश के खिलाफ होगा. अब कमीशन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है.

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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पहले ही दिन वकील कमिश्नर को प्रतिवादी पक्ष ने मस्जिद बैरीकेडिंग के आगे नहीं जाने दिया. प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने दलील दी है कि कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं है कि बैरीकेडिंग के अंदर वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि वह वकील कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं. वहीं, वकील कमिश्नर को बदलने के लिए प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी है.

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा कि कल कमीशन हुआ है और मस्जिद के पश्चिम की तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है. उसके बाहर वीडियोग्राफी हुई है. उसके बाद भी वकील कमिश्नर महोदय मस्जिद के प्रवेश द्वार की तरफ गए. इतना ही नहीं अंदर जाने के बाद उन्होंने वहां ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करने को कहा.

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अभयनाथ यादव ने आगे कहा कि ताला खोलकर के अंदर की वीडियोग्राफी करने का माननीय न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया है. अगर ऐसा वकील कमिश्नर करते हैं तो यह न्यायालय के आदेश के खिलाफ होगा. अब कमीशन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है.

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