वाराणसी: जिले में बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण के बीच वाराणसी में जिलाधिकारी ने सोमवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई. इस बैठक में जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों से लेकर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल, हॉस्पिटल और दुकानों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए. साथ ही डीएम ने इन जगहों पर कोविड-19 हेल्पडेस्क ने के निर्देश दिए. इसके साथ ही डीएम यह भी स्पष्ट किया कि जो इन नियमों का पालन ना करें उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए.
बिना थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के नहीं दिया जाए प्रवेश
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से बचाव और रोकथाम के लिए जनपद के समस्त विभागों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व में ही जनपद वाराणसी के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने विभागीय कार्यालयों में एक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराना सुनिश्चित करें. जिसमें थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो तथा कोविड-19 के संकमण से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जाए और साथ ही कोविड हेल्प डेस्क में कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगायी जाये. वर्तमान में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि समस्त विभागों में कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील रहे और जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क नहीं लगाया गया है, वहां तत्काल लगाया जाएं.
बने कोविड डेस्क, शिफ्ट वाइज तैनात हो कर्मचारी
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विभागीय कार्यालयों में दो दिनों के अन्दर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए. जिसमें थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था उपलब्ध हो तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जाए तथा कोविड हेल्प डेस्क में कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगायी जाये. समस्त सम्बन्धित अधिकारी इस काम को दो दिनों में पूरा कर कार्यालय के नाम सहित फोटोग्राफ्स अपर जिलाधिकारी वाराणसी के व्हाट्सप नं0-9454417650 पर भेजें.
रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड और एयरपोर्ट पर क्रमशः निदेशक रेलवे, क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज व निदेशक, बाबतपुर एयरपोर्ट द्वारा स्वयं के पर्यवेक्षण में लागू कराया जाएगा. समस्त निजी कार्यालय, निजी चिकित्सालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, व्यापारिक प्रतिष्ठान, क्लब, बड़े धार्मिक स्थल आदि स्थानों पर भी इस व्यवस्था को लागू कराएं. जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट व शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेटगण द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्रों में दो दिन के बाद कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था को चेक किया जायेगा तथा निर्देशों के बावजूद भी जिनके द्वारा कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया जायेगा, उनके विरूद्ध महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं एफआईआर दर्ज की जाएगी.