वाराणसी: कोरोना वायरस के संक्रमण को भारत में महामारी घोषित किया गया है. वर्तमान में जनपद में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित किया है.
कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर कार्रवाई
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा और 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा. साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा. जनपद में समस्त मंदिरों में और घाटों पर आयोजित आरती के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया जायेगा. सोशल डिसटेन्सिंग का पालन किया जायेगा. इसे पालन कराने की मंदिर प्रबंधन और आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी. इसके साथ ही जनपद में समस्त होटलों, मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेन्ट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, मैरेज हॉल आदि स्थानों पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा. यदि दुकानदार अथवा ग्राहक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो इन्हें सील करने की कार्रवाई की जायेगी.
सीमित समय तक खुलेंगी दुकानें
उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में दुकानों का समय प्रातः 09 बजे से सायं 09 बजे तक निर्धारित है. सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान रात्रि 09.00 बजे बंद किए जाएं. रात्रि 09.00 बजे के बाद ऐसी दुकानें खुली पायी गईं तो उन पर कार्रवाई की जायेगी. आबकारी के थोक अनुज्ञापन, फुटकर दुकानें और बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित होंगी.
जनपद में समस्त दुकानों में दुकानदारों को फेस कवर,मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके. किसी भी व्यक्ति का मास्क पहने बिना घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है. यदि किसी भी खरीददार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे किसी भी सामान की बिक्री नहीं की जाएगी.