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वाराणसी: DM ने बनाए नए नियम, अब संस्थाएं सीधे नहीं बाट सकेंगी खाना

यूपी के वाराणसी में राशन और भोजन बांटने वाली संस्थाओं के कार्यकर्ता भारी संख्या में एक साथ मिलकर लोगों को राहत सामग्री बांट रहे थे, जिस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. इन सभी के पास निरस्त कर दिए गए हैं.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
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Published : Apr 8, 2020, 8:16 AM IST

वाराणसी: लॉकडाउन के बाद कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से गरीब असहाय लोगों को राशन और खाना वितरित किया जा रहा था. इन संस्थाओं की तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं इकठ्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे. लिहाजा जिला प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला है कि 8 अप्रैल से कोई भी संस्था या व्यक्ति सीधे राशन किट या भोजन पैकेट या कोई भी अन्य सामग्री किसी व्यक्ति को नही बांटेगा.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

डोर टू डोर राशन, खाना बांटने पर रोक
राहत सामग्री लेने के लिए भीड़ इकठ्ठा होकर छीना झपटी करती थी. इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी. इस पर मंगलवार को निष्कर्ष निकाला गया कि 8 अप्रैल से कोई भी संस्था या व्यक्ति सीधे किसी गली मोहल्ले में जाकर राहत सामाग्री वितरित नहीं कर सकेगा.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम


फूड सेल का वाहन घर से ले जाएंगे खाने के पैकेट
शहर में पहले से ही सामग्री या भोजन पैकेट उपलब्ध कराने वालों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है. जरूरतमंद लोग हेल्प लाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं. फूड सेल का वाहन स्वयं आकर सामग्री प्राप्त कर लेगा. जहां संस्था कहेगी वहीं फूड सेल भोजन के पैकेट सीधे बताये गए थानों पर दे सकेंगी. यह वितरण केंद्रीयकृत रूप से फूड सेल की तरफ से उन इलाकों में वितरित कराया जाएगा, जहां अभी तक सामग्री नही पहुंची या जिन लोगो के पास राशन कार्ड नहीं हैं.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

निरस्त किए जाएंगे पास
ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों को जो पास जारी हुए थे, वह बुधवार से निरस्त समझे जाएंगे. केवल उनके माल वाहक वाहन के पास ही वैद्य माने जाएंगे. सभी संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया कि जहां भोजन बनाया जाता है. वह भोजन बनाने वाले रसोइयों या पैकिंग करने वालों के अलावा दो लोगों से अधिक व्यक्ति न रहें. सभी थानों को निर्देशित किया जा रहा है कि ये कम्युनिटी किचन लोगों के इकठ्ठे होने के स्थान न बनें.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

हेल्पलाइन नंबर जारी
इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब दो हेल्पलाइन जारी किए जा रहे हैं. जिस किसी को भी निराश्रित व्यक्ति या ऐसे परिवारों की जानकारी मिले, जिसके पास भोजन बनाने के संसाधन न हों, वे लोग 0542-2283305 नंबर पर सूचना दे सकते हैं. जो व्यक्ति या संस्था किसी को पका पकाया भोजन देना चाहते हैं या ड्राई राशन देना चाहते हैं वे 0542-2283306 नंबर पर सूचना दे सकते हैं.

7518102812 व्हाट्सएप्प नंबर
इस नंबर पर ऊपर दी गई दोनों हेल्पलाइन के डिटेल मैसेज प्राप्त किये जाएंगे. लोकेशन, फोन नंबर आदि का आदान प्रदान करने के लिए इस नंबर की सहायता ली जाएगी.

इस व्यवस्था के प्रभारी उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण होंगे और इनके साथ खाद्य सुरक्षा के विहित प्राधिकारी और उनके फूड इंस्पेक्टर की टीम होगी. यह सेल इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से ही कार्य कर रही हैं. भोजन या राशन देने वालो के घरों से सामग्री इक्कठी वाहनों से की जाएगी और वितरण भी वाहनों से ही डोर स्टेप पर ही होगा. आगे से किसी भी संस्था या व्यक्ति को भोजन या राशन किट बांटने के लिए कोई पास जारी नही किया जाएगा.

वाराणसी: लॉकडाउन के बाद कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से गरीब असहाय लोगों को राशन और खाना वितरित किया जा रहा था. इन संस्थाओं की तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं इकठ्ठा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे. लिहाजा जिला प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला है कि 8 अप्रैल से कोई भी संस्था या व्यक्ति सीधे राशन किट या भोजन पैकेट या कोई भी अन्य सामग्री किसी व्यक्ति को नही बांटेगा.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

डोर टू डोर राशन, खाना बांटने पर रोक
राहत सामग्री लेने के लिए भीड़ इकठ्ठा होकर छीना झपटी करती थी. इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी. इस पर मंगलवार को निष्कर्ष निकाला गया कि 8 अप्रैल से कोई भी संस्था या व्यक्ति सीधे किसी गली मोहल्ले में जाकर राहत सामाग्री वितरित नहीं कर सकेगा.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम


फूड सेल का वाहन घर से ले जाएंगे खाने के पैकेट
शहर में पहले से ही सामग्री या भोजन पैकेट उपलब्ध कराने वालों के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है. जरूरतमंद लोग हेल्प लाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं. फूड सेल का वाहन स्वयं आकर सामग्री प्राप्त कर लेगा. जहां संस्था कहेगी वहीं फूड सेल भोजन के पैकेट सीधे बताये गए थानों पर दे सकेंगी. यह वितरण केंद्रीयकृत रूप से फूड सेल की तरफ से उन इलाकों में वितरित कराया जाएगा, जहां अभी तक सामग्री नही पहुंची या जिन लोगो के पास राशन कार्ड नहीं हैं.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

निरस्त किए जाएंगे पास
ऐसी संस्थाओं या व्यक्तियों को जो पास जारी हुए थे, वह बुधवार से निरस्त समझे जाएंगे. केवल उनके माल वाहक वाहन के पास ही वैद्य माने जाएंगे. सभी संस्थाओं को यह निर्देश दिया गया कि जहां भोजन बनाया जाता है. वह भोजन बनाने वाले रसोइयों या पैकिंग करने वालों के अलावा दो लोगों से अधिक व्यक्ति न रहें. सभी थानों को निर्देशित किया जा रहा है कि ये कम्युनिटी किचन लोगों के इकठ्ठे होने के स्थान न बनें.

राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम
राशन वितरण संस्थाओं के लिए DM ने बनाये नए नियम

हेल्पलाइन नंबर जारी
इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब दो हेल्पलाइन जारी किए जा रहे हैं. जिस किसी को भी निराश्रित व्यक्ति या ऐसे परिवारों की जानकारी मिले, जिसके पास भोजन बनाने के संसाधन न हों, वे लोग 0542-2283305 नंबर पर सूचना दे सकते हैं. जो व्यक्ति या संस्था किसी को पका पकाया भोजन देना चाहते हैं या ड्राई राशन देना चाहते हैं वे 0542-2283306 नंबर पर सूचना दे सकते हैं.

7518102812 व्हाट्सएप्प नंबर
इस नंबर पर ऊपर दी गई दोनों हेल्पलाइन के डिटेल मैसेज प्राप्त किये जाएंगे. लोकेशन, फोन नंबर आदि का आदान प्रदान करने के लिए इस नंबर की सहायता ली जाएगी.

इस व्यवस्था के प्रभारी उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण होंगे और इनके साथ खाद्य सुरक्षा के विहित प्राधिकारी और उनके फूड इंस्पेक्टर की टीम होगी. यह सेल इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से ही कार्य कर रही हैं. भोजन या राशन देने वालो के घरों से सामग्री इक्कठी वाहनों से की जाएगी और वितरण भी वाहनों से ही डोर स्टेप पर ही होगा. आगे से किसी भी संस्था या व्यक्ति को भोजन या राशन किट बांटने के लिए कोई पास जारी नही किया जाएगा.

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