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Varanasi Special Judge: जेल में बंद सांसद अतुल राय पर गैंगस्टर के मामले में आरोप तय, 22 को होगा फैसला

वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट (Varanasi mp mla court ) ने सोमवार को घोसी के बसपा सांसद अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा पर आरोप तय किया है. जिसकी सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी.

सांसद अतुल राय
सांसद अतुल राय
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Published : Feb 6, 2023, 8:45 PM IST

वाराणसी: जनपद की विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने लंका थाने के गैंगस्टर के मामले में घोसी के बसपा सांसद अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किया है. साथ ही अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को नियत कर दी है.

अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान वीसी के जरिये नैनी कारागार से सांसद अतुल राय और कोर्ट में सुजीत सिंह बेलवा अधिवक्ता के जरिये और अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे. अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत एक सुसंगठित गिरोह कायम करके अपने और गिरोह के सदस्यों को अनुचित आर्थिक लाभ के लिए आईपीसी के अध्याय 16,22,27 में वर्णित अपराध के अभ्यस्त अपराधी हैं.

इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2017 में शहर के लंका थाने में आईपीसी की धारा 147,148, 149, 364, 307, 342, 352, 504, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ऐसे में आप दोनो (अतुल राय और कोर्ट में सुजीत सिंह बेलवा) ने गैंगस्टर के तहत अपराध कारित किया है. अदालत ने आरोप के विचारण के लिए संज्ञान लिया है. आरोपियों ने आरोपों से इंकार किया है. साथ ही ट्रायल की मांग की. ऐसे में अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य के लिए अगली तारीख 22 फरवरी को नियत कर दी है.

वाराणसी: जनपद की विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अवनीश गौतम की अदालत ने लंका थाने के गैंगस्टर के मामले में घोसी के बसपा सांसद अतुल राय और सुजीत सिंह बेलवा के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किया है. साथ ही अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को नियत कर दी है.

अदालत में सोमवार को सुनवाई के दौरान वीसी के जरिये नैनी कारागार से सांसद अतुल राय और कोर्ट में सुजीत सिंह बेलवा अधिवक्ता के जरिये और अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय सिंह कोर्ट में मौजूद रहे. अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत एक सुसंगठित गिरोह कायम करके अपने और गिरोह के सदस्यों को अनुचित आर्थिक लाभ के लिए आईपीसी के अध्याय 16,22,27 में वर्णित अपराध के अभ्यस्त अपराधी हैं.

इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2017 में शहर के लंका थाने में आईपीसी की धारा 147,148, 149, 364, 307, 342, 352, 504, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ऐसे में आप दोनो (अतुल राय और कोर्ट में सुजीत सिंह बेलवा) ने गैंगस्टर के तहत अपराध कारित किया है. अदालत ने आरोप के विचारण के लिए संज्ञान लिया है. आरोपियों ने आरोपों से इंकार किया है. साथ ही ट्रायल की मांग की. ऐसे में अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य के लिए अगली तारीख 22 फरवरी को नियत कर दी है.

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