वाराणसी/प्रयागराजः उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में सांसद को जमानत दी है. सांसद की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव और दिलीप श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आरोपित सांसद को 2-2 लाख रुपए की 2 जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने गत 11 अगस्त को जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. सांसद अतुल राय को अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब जमानत मंजूर हुई है. इस नए आदेश से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
बता दें कि वाराणसी के लंका थाना में बसपा सांसद अतुल राय पर तत्कालीन लंका थाना प्रभारी ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर 23 अक्टूबर 2021 को लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. जहां 22 जून 2019 से जेल में बंद अतुल राय की पहली जमानत अर्जी इसी साल 27 मार्च को खारिज हो गई थी. इसके बाद अतुल राय की ओर से दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई. अतुल राय के खिलाफ़ वाराणसी के लंका थाने में एक छात्रा ने रेप व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था. छात्रा ने बीते लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही अतुल राय के खिलाफ केस दर्ज कराया था. अतुल राय छात्रा से रेप के आरोप में बरी हो चुके हैं. सांसद के खिलाफ विभिन्न थाना में हत्या, हत्या के प्रयास समेत 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जहां 12 मामले में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है. इस संबंध में अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि जमानतदारों का सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सांसद अतुल राय की रिहाई भेज दी जाएगी.
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