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BHU प्रशासन ने दिए पांच सवालों के जवाब, असंतुष्ट दिखे छात्र

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Published : Dec 4, 2019, 5:22 PM IST

बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर छात्रों द्वारा पूछे गए 5 सवालों के जवाब, विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने के बाद भी छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं.

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छात्रों का प्रदर्शन.

वाराणसी: बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है. छात्रों द्वारा पूछे गए 5 सवालों के जवाब, विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने के बाद भी छात्र असंतुष्ट हैं. वहीं फिरोज खान ने बुधवार को विश्वविद्यालय के कला संकाय के संस्कृत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया.

BHU विवि. प्रशासन ने दिए छात्रों के पांच सवालों के जवाब.

ये हैं छात्रों के सवाल पर विश्वविद्यालय के जवाब

सवाल1-सांस्कृतिक धर्मविज्ञान के साहित्य विभाग में क्या अन्य सभी विभागों के सदृश्य ही शॉर्टलिस्टिंग हुई?

जवाब- विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आए आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित विनियम,2018"के अनुसार की जाती है.उपरोक्त विनियम के प्राविधनो के अंतर्गत ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग में भी आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग अन्य विभागों के सदृश्य ही की गई है.

सवाल2- क्या शॉर्टलिस्टिंग में सम्मिलित व्यक्ति संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय के पारंपरिक (सनातन धर्म) सम्बंधित नियमों को ध्यान में रखकर किया गया?

जवाब- उपरोक्त उल्लिखित नियमों के अनुसार ही शॉर्टलिस्टिंग की गई है.

सवाल3- इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में यू.जी.सी. (U G C) के किस नियमों को अपनाया गया?

जवाब-इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा प्रतिपादित "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018"के खंड 3 एवं 4 और परिशिष्ट तालिका 3 (A) के प्राविधानों का अनुपालन किया गया है.

सवाल4- इस नियुक्ति में क्या विश्वविद्यालय प्रावधान में विश्वविद्यालय संविधान के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुआ है क्या ?
जवाब- हां, इस नियुक्ति में भी विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं सविधियों के प्रावधानों में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया है.

सवाल5- क्या BHU संविधान के 1904,1906,1915,1951,1966 एवं 1969 को केंद्र में रखकर नियुक्ति की गई है क्या ?
जवाब- संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग के शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति वर्तमान BHU एक्ट के प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम 2018 के प्रावधानों के अंर्तगत की गई है.

विश्वविद्यालय की तरफ से जवाब के रूप में केवल यूजीसी का एक्ट दिखाया जा रहा है, जवाब में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाए गए बीएचयू एक्ट का जिक्र नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा. अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो हम आने वाली वार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करेंगे.
-शशिकांत मिश्र, शोध छात्र, बीएचयू

वाराणसी: बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है. छात्रों द्वारा पूछे गए 5 सवालों के जवाब, विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने के बाद भी छात्र असंतुष्ट हैं. वहीं फिरोज खान ने बुधवार को विश्वविद्यालय के कला संकाय के संस्कृत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया.

BHU विवि. प्रशासन ने दिए छात्रों के पांच सवालों के जवाब.

ये हैं छात्रों के सवाल पर विश्वविद्यालय के जवाब

सवाल1-सांस्कृतिक धर्मविज्ञान के साहित्य विभाग में क्या अन्य सभी विभागों के सदृश्य ही शॉर्टलिस्टिंग हुई?

जवाब- विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आए आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित विनियम,2018"के अनुसार की जाती है.उपरोक्त विनियम के प्राविधनो के अंतर्गत ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग में भी आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग अन्य विभागों के सदृश्य ही की गई है.

सवाल2- क्या शॉर्टलिस्टिंग में सम्मिलित व्यक्ति संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय के पारंपरिक (सनातन धर्म) सम्बंधित नियमों को ध्यान में रखकर किया गया?

जवाब- उपरोक्त उल्लिखित नियमों के अनुसार ही शॉर्टलिस्टिंग की गई है.

सवाल3- इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में यू.जी.सी. (U G C) के किस नियमों को अपनाया गया?

जवाब-इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा प्रतिपादित "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम, 2018"के खंड 3 एवं 4 और परिशिष्ट तालिका 3 (A) के प्राविधानों का अनुपालन किया गया है.

सवाल4- इस नियुक्ति में क्या विश्वविद्यालय प्रावधान में विश्वविद्यालय संविधान के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुआ है क्या ?
जवाब- हां, इस नियुक्ति में भी विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं सविधियों के प्रावधानों में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया है.

सवाल5- क्या BHU संविधान के 1904,1906,1915,1951,1966 एवं 1969 को केंद्र में रखकर नियुक्ति की गई है क्या ?
जवाब- संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग के शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति वर्तमान BHU एक्ट के प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम 2018 के प्रावधानों के अंर्तगत की गई है.

विश्वविद्यालय की तरफ से जवाब के रूप में केवल यूजीसी का एक्ट दिखाया जा रहा है, जवाब में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाए गए बीएचयू एक्ट का जिक्र नहीं है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा. अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो हम आने वाली वार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करेंगे.
-शशिकांत मिश्र, शोध छात्र, बीएचयू

Intro:
बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों का धरना जारी है।छात्रों के द्वारा पूछे गए 5 सवालों के जवाब विश्वविद्यालय के लिए जाने के बाद भी छात्र असंतुष्ट हैं।.वह फिरोज खान ने आज विश्वविद्यालय के कला संकाय के संस्कृत डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंटरव्यू दिया। Body:यह है छात्रों का सवाल और विश्वविद्यालय का जवाब।


प्रश्न-1.सांस्कृतिक धर्मविज्ञान के साहित्य विभाग में क्या अन्य सभी विभागों के सदृश्य ही शॉर्टलिस्टिंग हुई?
उत्तर-विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आए आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिपादित "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम,2018"के अनुसार की जाती है।
उपरोक्त विनियम के प्राविधनो के अंतर्गत ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग में भी आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग अन्य विभागों के सदृश्य ही की गई है।

प्रश्न-2 क्या शॉर्टलिस्टिंग में सम्मिलित व्यक्ति संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय के पारंपरिक (सनातन धर्म) सम्बंधित नियमों को ध्यान में रखकर किया गया?

उत्तर-उपरोक्त उल्लिखित नियमों के अनुसार ही शॉर्टलिस्टिंग की गई है।

प्रश्न-3 इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में यू.जी.सी. (U G C) के किस नियमों को अपनाया गया?

उत्तर-इस शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा प्रतिपादित "विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय सम्बन्धी विनियम,2018"के खंड 3 एवं 4 और परिशिष्ट।। तालिका 3 (A) के प्राविधानों का अनुपालन किया गया है।

प्रश्न-4 इस नियुक्ति में क्या विश्वविद्यालय प्रावधान में विश्वविद्यालय संविधान के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुआ है क्या?
उत्तर- हां। इस नियुक्ति में भी विश्वविद्यालय के अधिनियमों एवं सविधियो के प्रावधानों में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया है।

प्रश्न-5 क्या बी.एच. यू. (B. H. U.) संविधान के 1904,1906,1915,1951,1966 एवं 1969 को केंद्र में रखकर नियुक्ति किया गया है क्या?
उत्तर-संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के साहित्य विभाग के शिक्षकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति वर्तमान बी.एच. यू. एक्ट के प्रावधानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त विनियम 2018 के प्रावधनों के अंर्तगत की गई है।

Conclusion:शशिकांत मिश्र का कहना है कि विश्वविद्यालय की तरफ से जवाब के रूप में केवल यूजीसी का एक्ट दिखाया जा रहा है, जवाब में महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाए बीएचयू के एक्ट के जिक्र नही है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा यह विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा आज 10 दिन के बाद आज तीसरा दिन हम अपने संकाय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।अगर हमारी मांग जल्द से जल्द ही पूरी हुई तो हम आने वाली वार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करेंगे।

बाईट :-- शशिकांत मिश्र,शोध छात्र,बीएचयू

आशुतोष उपाध्याय, वाराणासी
9005099684
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