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गंगा आरती में 200 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति पर रोक, DM ने दिए ये निर्देश

वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड के बढ़ते मामलों के चलते दशाश्‍वमेध घाट की नियमित गंगा आरती में 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंधित लगा दिया है. साथ ही रात 9 बजे से दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है.

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Published : Apr 6, 2021, 2:29 PM IST

Updated : Apr 6, 2021, 9:30 PM IST

गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 100 से ज्यादा लोग
गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 100 से ज्यादा लोग

वाराणसी: कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत लोकल प्रशासन शासन के निर्देशों के बाद कढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दशाश्‍वमेध घाट समेत अन्य घाटों पर होने वाली होने वाली नियमित गंगा आरती में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों में कोविड-19 डेस्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए. साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 100 से ज्यादा लोग
गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 200 से ज्यादा लोग

इसे भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को गंगा आरती में दी गई श्रद्धांजलि

कोविड गाइडलाइन का हो पालन
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि जिले में महामारी अधिनियम प्रभावी है. इसे दृष्टिगत रखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए थाना स्तर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त कर नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. पंचायत चुनाव को लेकर कोविड गाइडलाइन जारी की जा चुकी है. डीएम ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिए हैं कि कोई पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान कोई भी उम्मीदवार बिना मास्क लगाए कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा. प्रचार-प्रसार के दौरान प्रत्याशी बिना मास्क के वोट नहीं मांगेंगे. सभी बूथों को वोटिंग से पूर्व सैनिटाइज कराने के साथ ही प्रत्येक बूथ पर सेनिटाइजर रखने का निर्देश जारी किया है.

इसे भी पढे़ं-कोरोना का कहरः बुधवार तक हो जाएं सावधान, गुरुवार से होगी कड़ी कार्रवाई


रात 9 बजे के बाद दुकान खोलने पर प्रतिबंध
कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत रात 9 बजे से दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है. यदि दुकान 9 बजे के बाद खुली मिलती है तो 3 दिन तक दुकान को सील करने का आदेश भी जारी किया गया है.

वाराणसी: कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत लोकल प्रशासन शासन के निर्देशों के बाद कढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दशाश्‍वमेध घाट समेत अन्य घाटों पर होने वाली होने वाली नियमित गंगा आरती में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों में कोविड-19 डेस्क अनिवार्य रूप से होना चाहिए. साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 100 से ज्यादा लोग
गंगा आरती में नहीं शामिल होंगे 200 से ज्यादा लोग

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कोविड गाइडलाइन का हो पालन
जिलाधिकारी ने आदेश में कहा है कि जिले में महामारी अधिनियम प्रभावी है. इसे दृष्टिगत रखते हुए नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. इसके लिए थाना स्तर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को क्षेत्र में गश्त कर नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. पंचायत चुनाव को लेकर कोविड गाइडलाइन जारी की जा चुकी है. डीएम ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिए हैं कि कोई पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान कोई भी उम्मीदवार बिना मास्क लगाए कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा. प्रचार-प्रसार के दौरान प्रत्याशी बिना मास्क के वोट नहीं मांगेंगे. सभी बूथों को वोटिंग से पूर्व सैनिटाइज कराने के साथ ही प्रत्येक बूथ पर सेनिटाइजर रखने का निर्देश जारी किया है.

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रात 9 बजे के बाद दुकान खोलने पर प्रतिबंध
कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत रात 9 बजे से दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया है. यदि दुकान 9 बजे के बाद खुली मिलती है तो 3 दिन तक दुकान को सील करने का आदेश भी जारी किया गया है.

Last Updated : Apr 6, 2021, 9:30 PM IST
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