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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी - Awadhesh Rai murder case

अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे साक्ष्य की कार्यवाही अदालत में पूर्ण हो गयी. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तिथि 30 नवंबर तय कर दी.

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अवधेश राय हत्याकांड में साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण,वीडियो कांफ्रेंसिंग ज़रिये पेश हुए मुख्तार अंसारी।
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Published : Nov 23, 2022, 9:18 PM IST

वाराणसी: चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे साक्ष्य की कार्यवाही अदालत में पूर्ण हो गयी.विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए बयान मुल्जिम के लिए अगली तिथि 30 नवंबर नियत कर दी है.

वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान बांदा जेल से मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी भी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए. वहीं आज अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने मौखिक रूप से कहा कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूर्ण हो गया है. वहीं वादी अजय राय के अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह की ओर से भी इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि अब कोई अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत नही करना है.

अदालत ने प्रार्थना पत्र के अवलोकन व अभियोजन अधिकारी के मौखिक कथन को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त करते हुए बयान मुलजिम के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत कर दी. वहीं, आपको बता दें कि 3 अगस्त, 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित अवधेश राय के आवास के गेट पर ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. वहीं इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ेंः मैनपुरी में अखिलेश यादव बोले, पिछले चुनाव में बेईमानी न हुई होती तो नतीजे कुछ और होते...देखिए VIDEO

वाराणसी: चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे साक्ष्य की कार्यवाही अदालत में पूर्ण हो गयी.विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए बयान मुल्जिम के लिए अगली तिथि 30 नवंबर नियत कर दी है.

वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान बांदा जेल से मामले में आरोपित मुख्तार अंसारी भी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए. वहीं आज अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने मौखिक रूप से कहा कि अब अभियोजन की ओर से सभी साक्ष्य पूर्ण हो गया है. वहीं वादी अजय राय के अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह की ओर से भी इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि अब कोई अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत नही करना है.

अदालत ने प्रार्थना पत्र के अवलोकन व अभियोजन अधिकारी के मौखिक कथन को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त करते हुए बयान मुलजिम के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत कर दी. वहीं, आपको बता दें कि 3 अगस्त, 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित अवधेश राय के आवास के गेट पर ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. वहीं इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था.

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