वाराणसी: बीएचयू के लापता छात्र शिव कुमार त्रिवेदी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हाजिर एएसपी ने बताया कि लापता छात्र की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. इसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाए. कोर्ट ने याचिका 4 नवम्बर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पुलिस अगर छात्र की तलाश नहीं कर सकी तो जांच स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जायेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है. एएसपी ने कोर्ट को छात्र की तलाश के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी दी. कोर्ट ने समय देते हुए तलाशी में उठाये गए कदमों की जानकारी के साथ एएसपी से हलफनामा मांगा है.
गौरतलब है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाला 24 वर्षीय छात्र शिव कुमार त्रिवेदी 13 फरवरी 2020 से लापता है. आखिरी बार उसे लंका पुलिस चौकी में देखा गया था. छात्र शिवकुमार को लंका थाने की पुलिस लेकर आयी थी, फिर वह रहस्यमय तरीके से थाने से लापता हो गया. कई महीने बीतने के बावजूद उसकी तलाश नहीं हो पाई. शिव कुमार के गायब होने पर परिजनों ने दो-तीन दिनों तक तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो परिजनों ने 16 फरवरी 2020 को गुमशुदगी की एफआइआर दर्ज कराई थी.