वाराणसी: कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए आंशिक लॉकडाउन में पार्टी के लिए होटल देना एक होटल मालिक को महंगा पड़ गया है. जिलाधिकारी ने होटल को सात दिन के लिए सील करने के साथ ही होटल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश दिया है.
बता दें कि जिले में कोरना महामारी से मचे हाहाकर के बाद जिले में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, कोविड प्रोटोकॉल सम्बन्धित निर्देश भी दिए गए थे. आदेश के बाद भी होटल कम्फर्ट इन में कुछ युवा पार्टी कर रहे थे. पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. होटल के खिलाफ कार्रवाई से बनारस में होटल व्यवसायियों में हड़कंप मचा है.
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वायरल वीडियो को लिया संज्ञान
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें होटल के कमरे में कई युवा नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पार्टी मना रहे थे. यह सीधे तौर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन था. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही थी. मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने होटल कम्फर्ट इन पर बिना अनुमति के पार्टी आयोजित किये जाने और कोविड-19 के आवश्यक प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर होटल के विरुद्ध थाना कैण्ट में धारा-269, 270, 271 एवं महामारी अधिनियम 1997 की धारा-3 में अभियोग पंजीकृत कराया गया है.
होटल को भेजा नोटिस
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने होटल में बिना अनुमति पार्टी आयोजित करने, राज्य सरकार के द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत प्रतिबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करने, स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी के प्रतिबन्ध आदेशों का उल्लंघन करने, होटल में रात्रि में प्रतिबन्धित समय में बहुत से गेस्ट एक कमरे में इकट्ठे कर उनकी जान को जोखिम में डालने, होटल के स्टाफ की प्रतिबन्धित रात्रि के समय में बाहरी गेस्ट इकट्ठे कर उनकी जान को जोखिम में डालने, गेस्ट के कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाईजेशन की गाइडलाईन का पालन कराने की जिम्मेदारी होटल का होने के बावजूद उसका पालन न करने जैसी सवालों के साथ नोटिस जारी कर 07 दिन में जवाब मांगा है. सवालों के साथ नोटिस में पूछा गया है क्यो न होटल के पंजीयन को निरस्त करते हुए परिसर में होटल चलाने से प्रतिबन्धित कर दिया जाए.