वाराणसी: गंगा सफाई के नाम पर वाराणसी में संचालित चार एसटीपी केंद्रों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्ती दिखाई है. मानक के अनुरूप काम न करने और सीवेज का जल बिना शोधन के गंगा में सीधे छोड़े जाने के मामले में वाराणसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल निगम पर 1 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूलने को लेकर नोटिस जारी किया है.
एसटीपी के संचालन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी
क्षेत्रिय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी कालिका सिंह ने बताया कि पिछले दिनों कराई गई जांच में पाया गया कि बनारस में संचालित गोइठहां, दीनापुर व भगवानपुर में स्थापित 4 एसटीपी मानक के अनुरूप नहीं चल रहे हैं. इन एसटीपी के चलने के बावजूद मलजल का जिस स्तर पर शोधन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है.
ऐसे में इन एसटीपी के संचालन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से माघ मेला शुरू हो रहा है, ऐसे में उससे पहले गंगा जल को आचमन और स्नान योग्य बनाए रखना नितांत आवश्यक है. इसी लिहाज से यह नोटिस भेजा गया है.
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विभागीय जानकारी के मुताबिक, सर्वाधिक जुर्माना गोइठहां एसटीपी पर (90.30 लाख रुपये) लगाया गया है. इसी तरह भगवानपुर एसटीपी पर 7.74 लाख रुपये , दीनापुर स्थित 140 व 80 एमएलडी के एसटीपी पर 8.42 लाख रुपये का जुर्माने का नोटिस भेजा गया है. जुर्माने की राशि जल निगम के परियोजना प्रबन्धक से वसूली जाएगी.