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3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

उन्नाव में मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई. मामला 19 मार्च 2015 का है.

उन्नाव कोर्ट
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Published : Dec 14, 2022, 11:40 AM IST

उन्नाव: असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में घर के पास खेल रही एक 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 19 मार्च 2015 को मासूम को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

बता दें कि असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची के पिता ने असोहा थाने में तहरीर दी थी. उसने गांव के रामनरेश पर आरोप लगाया था कि उसकी 3 वर्षीय पुत्री जो घर के पास खेल रही थी रामनरेश उसे बहला-फुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई.

यह भी पढ़ें: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

असोहा थाना पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन था. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनते हुए न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी रामनरेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई.

उन्नाव: असोहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में घर के पास खेल रही एक 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 19 मार्च 2015 को मासूम को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

बता दें कि असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव की बच्ची के पिता ने असोहा थाने में तहरीर दी थी. उसने गांव के रामनरेश पर आरोप लगाया था कि उसकी 3 वर्षीय पुत्री जो घर के पास खेल रही थी रामनरेश उसे बहला-फुसलाकर खेत ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आपबीती बताई.

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असोहा थाना पुलिस ने पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन था. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनते हुए न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने आरोपी रामनरेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कड़ी सजा सुनाई.

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