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भू-माफिया जियालाल की 78 लाख 40 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क - उन्नाव ताजा खबर

उन्नाव जिले में पुलिस टीम और व राजस्व विभाग की टीम ने भू-माफिया जियालाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने उसकी कुल 78 लाख 40 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है.

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भूमाफिया जियालाल
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Published : Jun 9, 2022, 8:03 PM IST

उन्नावः जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस टीम और राजस्व विभाग की टीम ने भूमाफिया जियालाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने उसकी कुल 78 लाख 40 हजार रुपये की अचल संपत्ति की कुर्क की है. भू-माफिया जियालाल पुत्र स्व. चन्द्रिका समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित संपत्ति को अर्जित किया था.

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर ने अवगत कराया कि यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त जियालाल पुत्र स्व. चन्द्रिका निवासी सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं. भू-माफिया जियालाल द्वारा आसपास के गांव में गरीब जनता की जमीनों को जबरदस्ती कब्जा कर लेना और उनको बेचकर अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है. अभियुक्त जियालाल अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंच कर अपराध से आर्थिक लाभ अर्जित करता है.

पढ़ेंः पार्षद के खिलाफ किसान संगठन ने दिया धरना, सरकारी जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप

डीएम के आदेश के अनुपालन व पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त जियालाल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब 78 लाख 40 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है.

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उन्नावः जिले के गंगाघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस टीम और राजस्व विभाग की टीम ने भूमाफिया जियालाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के तहत कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने उसकी कुल 78 लाख 40 हजार रुपये की अचल संपत्ति की कुर्क की है. भू-माफिया जियालाल पुत्र स्व. चन्द्रिका समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित संपत्ति को अर्जित किया था.

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर ने अवगत कराया कि यूपी गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त जियालाल पुत्र स्व. चन्द्रिका निवासी सुखलाल खेड़ा थाना गंगाघाट के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं. भू-माफिया जियालाल द्वारा आसपास के गांव में गरीब जनता की जमीनों को जबरदस्ती कब्जा कर लेना और उनको बेचकर अवैध तरीके से धन कमाने का कार्य किया जाता है. अभियुक्त जियालाल अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उसकी प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेंच कर अपराध से आर्थिक लाभ अर्जित करता है.

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डीएम के आदेश के अनुपालन व पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा भारी पुलिस बल के साथ अभियुक्त जियालाल उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब 78 लाख 40 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है.

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