ETV Bharat / state

दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा - उन्नाव कोर्ट न्यूज

उन्नाव के मौंरांवा थाना क्षेत्र निवासी एक अभियुक्त को दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अन्य नामित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

etv bharat
जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव
author img

By

Published : Mar 5, 2022, 11:41 AM IST

उन्नाव: मौंरांवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अभियुक्त को दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य नामित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

बारासगवर थाना क्षेत्र के सेढ़पुर गांव निवासी रामशंकर ने 19 फरवरी 2014 को बेटी देवी की शादी मौरावा थानाक्षेत्र के नया खेड़ा गांव निवासी राजेश से की थी. शादी के दो साल बाद 15 मार्च 2016 को देवी की संदिग्ध हालात में ससुराल में मौत हो गई. पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में कार न मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करते थे. दामाद राजेश व बेटी के सास-ससुर और देवर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें- किशोरी को भगाने और दुष्कर्म मामले में 4 साल बाद आया फैसला, दोषी को सात साल की सजा और भारी जुर्माना

इस मामले में उन्नाव अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था. इसी मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दहेज हत्या में राजेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

उन्नाव: मौंरांवा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक अभियुक्त को दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी राजेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य नामित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

बारासगवर थाना क्षेत्र के सेढ़पुर गांव निवासी रामशंकर ने 19 फरवरी 2014 को बेटी देवी की शादी मौरावा थानाक्षेत्र के नया खेड़ा गांव निवासी राजेश से की थी. शादी के दो साल बाद 15 मार्च 2016 को देवी की संदिग्ध हालात में ससुराल में मौत हो गई. पिता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में कार न मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करते थे. दामाद राजेश व बेटी के सास-ससुर और देवर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें- किशोरी को भगाने और दुष्कर्म मामले में 4 साल बाद आया फैसला, दोषी को सात साल की सजा और भारी जुर्माना

इस मामले में उन्नाव अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था. इसी मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दहेज हत्या में राजेश को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.