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अपहरण में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, इस रेपकांड से जुड़ा है मामला

उन्नाव रेप पीड़िता के भतीजे के अपहरण मामले में एक नया मोड़ आ गया है. आरोपित के पिता विमल बाजपेई ने मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी. हाईकोर्ट ने 21 दिन में सरकार से जवाब मांगा है.

उन्नाव रेप पीड़िता के भतीजे के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
उन्नाव रेप पीड़िता के भतीजे के अपहरण मामले में हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
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Published : Nov 19, 2020, 7:21 PM IST

उन्नाव: जनपद के बिहार थाना अंतर्गत भाटन खेड़ा अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है. आरोपी हर्षित के पिता ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई थी. अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 21 दिन के भीतर विवेचना आख्या तलब की है.

सीबीआई जांच कराने की मांग
उन्नाव के बहुचर्चित रेप पीड़िता के भतीजे के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया है. मामले में आरोपित हर्षित के पिता विमल बाजपेई ने मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. विमल बाजपेई का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई भी विवेचना नहीं की. पीड़िता की बहन और मीडिया के दबाव में एफआईआर पंजीकृत की गई. इसके बाद बिना जांच किए उनके बेटे हर्षित को जेल भेज दिया गया. उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले से उनका और उनके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है. सीबीआई जांच कराने के लिए विमल बाजपेई ने 2 नवंबर को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अपील की थी.

हाईकोर्ट ने 21 दिन में सरकार से मांगा जवाब
अपील में सुनवाई करते हुए डबल बेंच जज ऋतुराज अवस्थी और सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से 21 दिन के भीतर मामले से संबंधित समस्त विवेचना और की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से 21 दिन के भीतर जवाब मांगा है. विमल बाजपेई के अधिवक्ता ओपी तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली है. सरकार से 21 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट सहित विवेचना की प्रगति आख्या दाखिल करने को कहा है. उसके बाद अगली तारीख में सुनवाई होगी.

उन्नाव: जनपद के बिहार थाना अंतर्गत भाटन खेड़ा अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है. आरोपी हर्षित के पिता ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई थी. अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 21 दिन के भीतर विवेचना आख्या तलब की है.

सीबीआई जांच कराने की मांग
उन्नाव के बहुचर्चित रेप पीड़िता के भतीजे के अपहरण के मामले में एक नया मोड़ आया है. मामले में आरोपित हर्षित के पिता विमल बाजपेई ने मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. विमल बाजपेई का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई भी विवेचना नहीं की. पीड़िता की बहन और मीडिया के दबाव में एफआईआर पंजीकृत की गई. इसके बाद बिना जांच किए उनके बेटे हर्षित को जेल भेज दिया गया. उन्होंने दावा किया कि पूरे मामले से उनका और उनके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है. सीबीआई जांच कराने के लिए विमल बाजपेई ने 2 नवंबर को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अपील की थी.

हाईकोर्ट ने 21 दिन में सरकार से मांगा जवाब
अपील में सुनवाई करते हुए डबल बेंच जज ऋतुराज अवस्थी और सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से 21 दिन के भीतर मामले से संबंधित समस्त विवेचना और की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है. हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से 21 दिन के भीतर जवाब मांगा है. विमल बाजपेई के अधिवक्ता ओपी तिवारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली है. सरकार से 21 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट सहित विवेचना की प्रगति आख्या दाखिल करने को कहा है. उसके बाद अगली तारीख में सुनवाई होगी.

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