उन्नावः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने गुरुवार को मूक-बधिर युवती से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही ₹20,000 की मुआवजा राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने और 2000 रुपये का जुर्माने भरने का आदेश दिया है.
आरोपी दुष्कर्म करने के इरादे से घुसा था घर में
उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 19 दिसंबर 2019 को एक मूक-बधिर युवती सुबह घर में सो रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाला उसका रिश्तेदार अजय युवती के साथ दुष्कर्म करने के इरादे से घर में घुस आया. आरोपी ने युवती को अकेला देख उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए. इस दौरान किसी को आता देख आरोपी युवक मौके भाग निकला.
यह भी पढ़ेंः जब दूसरों को इंसाफ देने वाले जज ने खुद लगाई इंसाफ की गुहार
भाई ने दर्ज कराया था केस
घटना की रिपोर्ट युवती के भाई ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उन्नाव के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में सीजेएम विराट कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई 3 माह पूर्व दिसंबर 2020 में शुरू की. पीड़िता के मूकबधिर होने के कारण साक्ष्य के लिए विशेषज्ञ की मदद भी लेनी पड़ी. अदालत ने दोनों पक्षों के बयानों को सुना. अभियोजन से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार पटेल ने अपना पक्ष रखते हुए आरोपित को दोषी बताया. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अजय को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष की सजा सुनाई है.