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उन्नाव: डीएम और एसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण

उन्नाव जिले में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान डीएम ने लोगों को नियमों के पालने करने के निर्देश दिए. साथ ही निर्धारित दर पर शराब की बिक्री करने के आदेश दिए.

उन्नाव जिलाधिकारी.
डीएम और एसपी ने आबकारी दुकानों का किया स्थलीय निरीक्षण
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Published : May 4, 2020, 9:32 PM IST

उन्नाव: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने संयुक्त रूप से नगरीय क्षेत्रों में संचालित आबकारी की दुकानों से लेकर कम्युनिटी किचन का स्थलीय निरीक्षण किया. डीएम ने अंग्रेजी शराब की दुकान के अनुज्ञापी अश्वनी बाजपेई को निर्देश दिए कि निर्धारित दर से ज्यादा दर पर शराब की बिक्री न की जाए.

सुबह 10 से हो दुकानों का संचालन
डीएम ने निर्देशित किया कि शासन के निर्धारित शर्तों के आधार पर ही दुकानों का संचालन किया जाए. निर्धारित मानक के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को शराब उपलब्ध कराई जाए. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए संचालन की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही रखी जाए.

निर्धारित दर पर हो बिक्री
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने अनुज्ञापी अश्वनी बाजपेई से कहा कि यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से ज्यादा दर की शराब उपलब्ध कराई जाती है तो दोषी पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

दोषियों के खिलाफ पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व भा.द.वि. की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी.

कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण
मां अन्नपूर्णा धाम बाईपास कम्युनिटी किचन के निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपजिलाधिकारी नान्हकू को निर्देश दिए कि कम्युनिटी किचन की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए. डीएम ने सार्वजनिक रसोईं में तैयार भोजन की गुणवत्ता को परखा और उचित दर की दुकान सिविल लाइन, दरोगा बाग में वितरण किए जा रहे खाद्यान की जानकारी ली.

उन्नाव: जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने संयुक्त रूप से नगरीय क्षेत्रों में संचालित आबकारी की दुकानों से लेकर कम्युनिटी किचन का स्थलीय निरीक्षण किया. डीएम ने अंग्रेजी शराब की दुकान के अनुज्ञापी अश्वनी बाजपेई को निर्देश दिए कि निर्धारित दर से ज्यादा दर पर शराब की बिक्री न की जाए.

सुबह 10 से हो दुकानों का संचालन
डीएम ने निर्देशित किया कि शासन के निर्धारित शर्तों के आधार पर ही दुकानों का संचालन किया जाए. निर्धारित मानक के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को शराब उपलब्ध कराई जाए. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए संचालन की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही रखी जाए.

निर्धारित दर पर हो बिक्री
पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने अनुज्ञापी अश्वनी बाजपेई से कहा कि यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित सीमा से ज्यादा दर की शराब उपलब्ध कराई जाती है तो दोषी पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

दोषियों के खिलाफ पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व भा.द.वि. की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी.

कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण
मां अन्नपूर्णा धाम बाईपास कम्युनिटी किचन के निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपजिलाधिकारी नान्हकू को निर्देश दिए कि कम्युनिटी किचन की सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए. डीएम ने सार्वजनिक रसोईं में तैयार भोजन की गुणवत्ता को परखा और उचित दर की दुकान सिविल लाइन, दरोगा बाग में वितरण किए जा रहे खाद्यान की जानकारी ली.

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