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उन्नाव के चर्चित अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में याचिका दाखिलॉ

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव में जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के छह वर्षीय भतीजे के अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सीबीआई जांच के मांग की याचिका जेल भेजे गए अभियुक्त के पिता की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच.
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Published : Nov 20, 2020, 3:22 AM IST

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के छह वर्षीय भतीजे के अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सीबीआई जांच के मांग की यह याचिका जेल भेजे गए अभियुक्त के पिता की ओर से दाखिल की गई है. न्यायालय ने तीन सप्ताह में विवेचना की प्रगति का ब्यौरा भी देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति सरेाज यादव की खंडपीठ ने विमल की याचिका पर पारित किया.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि बिहार थानाक्षेत्र में एक गांव से दिवंगत दुष्कर्म पीड़िता का छह वर्षीय भतीजा 2 अक्टूबर से लापता है. लापता बच्चे का पता लगाने में अभी तक पुलिस नाकाम रही है. याची का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने बच्चे के परिजनों द्वारा नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया है.

गलत अभियुक्तों को किया गया नामजद
याची के अधिवक्ता कहना था कि अभियुक्तों को गलत नामजद किया गया है. दलील दी गई कि मामले की सही जांच सिर्फ सीबीआई द्वारा ही संभव है. मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता के छह वर्षीय भतीजे के अपहरण मामले में सीबीआई जांच की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सीबीआई जांच के मांग की यह याचिका जेल भेजे गए अभियुक्त के पिता की ओर से दाखिल की गई है. न्यायालय ने तीन सप्ताह में विवेचना की प्रगति का ब्यौरा भी देने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति सरेाज यादव की खंडपीठ ने विमल की याचिका पर पारित किया.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि बिहार थानाक्षेत्र में एक गांव से दिवंगत दुष्कर्म पीड़िता का छह वर्षीय भतीजा 2 अक्टूबर से लापता है. लापता बच्चे का पता लगाने में अभी तक पुलिस नाकाम रही है. याची का कहना है कि इस दौरान पुलिस ने बच्चे के परिजनों द्वारा नामजद अभियुक्तों को जेल भेज दिया है.

गलत अभियुक्तों को किया गया नामजद
याची के अधिवक्ता कहना था कि अभियुक्तों को गलत नामजद किया गया है. दलील दी गई कि मामले की सही जांच सिर्फ सीबीआई द्वारा ही संभव है. मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.

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