ETV Bharat / state

दहेज हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सात साल सजा

उन्नाव में देवराज और उनके परिवार पर दहेज हत्या का केस चल चहा रहा था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति समेत 5 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है.

author img

By

Published : Aug 19, 2021, 2:23 PM IST

उन्नाव : जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मिर्जापुर गांव के रहने वाले देवराज और उनके परिवार पर दहेज हत्या का केस चल चहा रहा था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति समेत 5 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है. पाठक पुर के रहने वाले रामशंकर ने आरोप लगाया था कि दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी गई थी. पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस को तहरीर दी थी, जिसपर पुरवा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना करके न्यायालय भेज दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति समेत 5 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है.

असोहा के अंतर्गत गांव पाठकपुर निवासी राम शंकर ने 13 नवंबर 2013 को पुरवा कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनकी बहन की शादी कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले देवराज से की थी, जिसके बाद से देवराज और उसके परिजन दहेज में बाइक न देने को लेकर बहन को प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी है. भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास-ससुर,जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी सहित नौ लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सास रामदुलारी और ससुर रामआसरे की मौत हो चुकी है. कोर्ट संख्या 6 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह ने बताया कि उनकी दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पति को हत्या का दोषी मान. उसे आजीवन कारावास और प्रकाशवती, देवेंद्र, धीरेंद्र, सुरेंद्र और आरती को 7-7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उन्नाव : जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मिर्जापुर गांव के रहने वाले देवराज और उनके परिवार पर दहेज हत्या का केस चल चहा रहा था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति समेत 5 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है. पाठक पुर के रहने वाले रामशंकर ने आरोप लगाया था कि दहेज के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी गई थी. पीड़ित परिवार ने मामले में पुलिस को तहरीर दी थी, जिसपर पुरवा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना करके न्यायालय भेज दिया था. मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पति समेत 5 लोगों को सात साल की सजा सुनाई है.

असोहा के अंतर्गत गांव पाठकपुर निवासी राम शंकर ने 13 नवंबर 2013 को पुरवा कोतवाली में तहरीर दी थी कि उनकी बहन की शादी कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर के रहने वाले देवराज से की थी, जिसके बाद से देवराज और उसके परिजन दहेज में बाइक न देने को लेकर बहन को प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी है. भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास-ससुर,जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी सहित नौ लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सास रामदुलारी और ससुर रामआसरे की मौत हो चुकी है. कोर्ट संख्या 6 के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक शर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह ने बताया कि उनकी दलीलों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पति को हत्या का दोषी मान. उसे आजीवन कारावास और प्रकाशवती, देवेंद्र, धीरेंद्र, सुरेंद्र और आरती को 7-7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी पर 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.