उन्नावः प्रदेश सरकार ने अब स्कूल बसों व वैन में छात्रों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश भर के उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र, आरटीओ व एआरटीओ को पत्र लिखा है. जुलाई के अंतिम सप्ताह में डीएम की गठित कमेटी स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर अगस्त में नए नियमों का क्रियान्वयन कराया जाएगा.
क्या है पूरा मामला-
- मोटरयान नियमावली में संशोधन के बाद छात्रों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी व जवाबदेही विद्यालय प्रशासन की होगी.
- बता दें कि शिक्षण संस्थान, स्कूल व ठेके पर चलने वाली बसों के लिए 21 तरह के नियम बनाए गए हैं.
- इसके तहत शिक्षण संस्थान की बस व वैन 15 साल से पुरानी नहीं होगी, जबकि निजी व विद्यालय की वैन 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
- वहीं स्कूल वाहनों में चालक के साथ छात्रों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य किया गया है.
- जिस पर उन्नाव एआरटीओ ने तैयारियां शुरू कर दी है.
- स्कूल की पुरानी बसों, वैन व अन्य वाहनों में सीट बेल्ट जुलाई महीने के अंत में लगवाने के निर्देश दिए गए हैं.
- नियमों की अनदेखी करने पर वाहन का परमिट समाप्त किया जाएगा.
स्कूल संचालकों को मोटरयान नियमावली संशोधन की नोटिस जारी कर दी गई है. नियम का पालन न करने वाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी.
-अनिल कुमार त्रिपाठी, एआरटीओ