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उपचुनाव में करने जा रहे हैं वोटिंग तो ये 11 दस्तावेज कराएंगे पहचान

यूपी के उन्नाव जिले में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों को तमाम दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की दशा में 11 अन्य दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है.

मतदाता 11 तरह के पहचान पत्रों से कर सकेंगे वोटिंग
मतदाता 11 तरह के पहचान पत्रों से कर सकेंगे वोटिंग
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Published : Oct 29, 2020, 2:58 PM IST

उन्नाव: 162 बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निराला प्रेक्षागृह में निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन में 3 नवंबर को होने वाले मतदान में ब्लैक वोटिंग को रोकने की दृष्टि से मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. वहीं इस दौरान ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 11 दस्तावेज
मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की दशा में मतदाता 11 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. इन वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं.

ईपीआईसी से की जाएगी जांच
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में, पहचान पत्र में लेखन एवं वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. वहीं अगर कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे. बशर्ते उस मतदाता का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता नामावली में उपलब्ध हो. अगर फोटोग्राफ इत्यादि के मिलान न होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

उन्नाव: 162 बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निराला प्रेक्षागृह में निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि उप निर्वाचन में 3 नवंबर को होने वाले मतदान में ब्लैक वोटिंग को रोकने की दृष्टि से मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. वहीं इस दौरान ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 11 दस्तावेज
मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की दशा में मतदाता 11 अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं. इन वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं.

ईपीआईसी से की जाएगी जांच
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में, पहचान पत्र में लेखन एवं वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. वहीं अगर कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे. बशर्ते उस मतदाता का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता नामावली में उपलब्ध हो. अगर फोटोग्राफ इत्यादि के मिलान न होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

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