ETV Bharat / state

महोबा: डीएम ने सड़क सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई. इस बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी, व्यापारी सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे.

कलेक्ट्रेट में बैठक.
कलेक्ट्रेट में बैठक.
author img

By

Published : Jun 25, 2020, 4:25 PM IST

महोबा: जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बैठक की गई. इस दौरान जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बैठक में दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले के सभी चिह्नित 29 (ब्लैक स्पाट्स) अंधे मोड़ों और अतिदुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में रेफलेक्टिव इंडिकेटर बोर्ड स्थापित कराए जाएं.

जिलाधिकारी ने कहा कि इंडिकेटर बोर्ड दिखने में बाधा पहुंचाने वाली झाड़ियों आदि की साफ-सफाई कराई जाए. साथ ही उस स्थान के आस-पास स्थित थानों और अस्पतालों का सम्पूर्ण विवरण, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नम्बर, स्थान, दूरी इत्यादि का भी उल्लेख किया जाय, ताकि किसी दुर्घटना के समय लोगों को बिना समय गंवाए मदद मिल सके.

जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिया कि हिट एण्ड रन से दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों को सोलेशियम स्कीम 1989 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन व मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि समस्त वाहनों में नम्बर प्लेट मानक के अनुरूप ही लगाए जाएं. मोबाइल पर बात करते एवं नशे की हालत में ड्राइव करने वालों, बिना थर्ड पार्टी बीमा, बिना हेलमेट आदि की स्थिति में तुरंत चालान किया जाए. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से माल वाहनों में ओवरलोडिंग को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज न किया जाए. इसमें यदि मिलीभगत की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

महोबा: जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बैठक की गई. इस दौरान जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने बैठक में दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले के सभी चिह्नित 29 (ब्लैक स्पाट्स) अंधे मोड़ों और अतिदुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में रेफलेक्टिव इंडिकेटर बोर्ड स्थापित कराए जाएं.

जिलाधिकारी ने कहा कि इंडिकेटर बोर्ड दिखने में बाधा पहुंचाने वाली झाड़ियों आदि की साफ-सफाई कराई जाए. साथ ही उस स्थान के आस-पास स्थित थानों और अस्पतालों का सम्पूर्ण विवरण, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नम्बर, स्थान, दूरी इत्यादि का भी उल्लेख किया जाय, ताकि किसी दुर्घटना के समय लोगों को बिना समय गंवाए मदद मिल सके.

जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिया कि हिट एण्ड रन से दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों को सोलेशियम स्कीम 1989 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए. वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन व मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि समस्त वाहनों में नम्बर प्लेट मानक के अनुरूप ही लगाए जाएं. मोबाइल पर बात करते एवं नशे की हालत में ड्राइव करने वालों, बिना थर्ड पार्टी बीमा, बिना हेलमेट आदि की स्थिति में तुरंत चालान किया जाए. सड़क सुरक्षा की दृष्टि से माल वाहनों में ओवरलोडिंग को किसी भी प्रकार से नजरअंदाज न किया जाए. इसमें यदि मिलीभगत की शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.