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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सहआरोपी पीड़िता की सहेली को बरी कर दिया है.

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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद
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Published : Jun 10, 2022, 5:32 PM IST

सुल्तानपुरः 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है. स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सहआरोपी पीड़िता की सहेली को बरी कर दिया है.

18 मई 2019 को पीड़िता की मां ने दोस्तपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि बेटी को सहेली सुरीता ने बहाना बनाकर अपने घर बुलाया था. वहां जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर-लखनपुर का रहने वाला आरोपी विनोद गुप्ता मौजूद था. आरोप है कि सुरीता ने टीवी देखने के बहाने सहेली को कमरे में बंद कर दिया. कमरे में आरोपी विनोद गुप्ता ने उससे रेप किया. साथ ही धमकी भी दी थी.

पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनोद एवं पीड़िता की सहेली सुरीता के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चला. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी विनोद गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया.

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सुल्तानपुरः 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है. स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सहआरोपी पीड़िता की सहेली को बरी कर दिया है.

18 मई 2019 को पीड़िता की मां ने दोस्तपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि बेटी को सहेली सुरीता ने बहाना बनाकर अपने घर बुलाया था. वहां जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर-लखनपुर का रहने वाला आरोपी विनोद गुप्ता मौजूद था. आरोप है कि सुरीता ने टीवी देखने के बहाने सहेली को कमरे में बंद कर दिया. कमरे में आरोपी विनोद गुप्ता ने उससे रेप किया. साथ ही धमकी भी दी थी.

पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनोद एवं पीड़िता की सहेली सुरीता के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था. यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चला. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी विनोद गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया.

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