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सुलतानपुर: लॉकडाउन का पालन करवाने सड़क पर उतरीं डीएम, लोगों को लगाई फटकार - कोविड-19

यूपी के सुलतानपुर जिले में लॉकडाउन पार्ट-3 की शुरुआत होते ही सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली. जिसके बाद डीएम सी. इन्दुमती खुद सड़क पर उतरीं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती.
जिलाधिकारी सी. इन्दुमती.
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Published : May 5, 2020, 1:37 AM IST

सुलतानपुर: लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद आवश्यक सेवाएं शुरू होने पर सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई. जिसे नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी सी. इन्दुमती खुद सड़क पर उतर गईं. इस दौरान उन्होंने एक वकील को फटकारते हुए लॉकडाउन के पालन के निर्दश दिए.

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती.

जनपद में सोमवार को कई आवश्यक सेवाओं में राहत दी गई. इसमें शराब की दुकानों के अलावा कई अन्य चीजों में भी छूट दी गई. शराब की दुकान खुलते ही दुकान के बाहर लंबी-लंबी कतार लग गई और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखाई दिए. इसे देखकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सड़क पर उतर आए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने लगे.

लॉकडाउन पार्ट-3 में सरकार ने कई जरूरी कार्यों को छूट दी है. इसमें भवन निर्माण, ईट भट्टों पर श्रमिकों का काम करना, मनरेगा समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है. वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कोई शराब की दुकान संचालित नहीं होगी.

इसे भी पढ़ें- सुलतानपुर: जीआरपी सिपाही ने थानाध्यक्ष पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, वीडियो वायरल

सुलतानपुर: लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद आवश्यक सेवाएं शुरू होने पर सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई. जिसे नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी सी. इन्दुमती खुद सड़क पर उतर गईं. इस दौरान उन्होंने एक वकील को फटकारते हुए लॉकडाउन के पालन के निर्दश दिए.

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती.

जनपद में सोमवार को कई आवश्यक सेवाओं में राहत दी गई. इसमें शराब की दुकानों के अलावा कई अन्य चीजों में भी छूट दी गई. शराब की दुकान खुलते ही दुकान के बाहर लंबी-लंबी कतार लग गई और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखाई दिए. इसे देखकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सड़क पर उतर आए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने लगे.

लॉकडाउन पार्ट-3 में सरकार ने कई जरूरी कार्यों को छूट दी है. इसमें भवन निर्माण, ईट भट्टों पर श्रमिकों का काम करना, मनरेगा समेत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शामिल है. वहीं कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कोई शराब की दुकान संचालित नहीं होगी.

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