ETV Bharat / state

Sultanpur News : छात्रा से छेड़खानी के दोषी इरफान को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा - अदालत का आर्डर

किशोर छात्रा से छेड़खानी के दोषी युवक को अदालत ने चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 14 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jun 30, 2023, 10:53 AM IST

सुलतानपुर : किशोरी को घर में अकेला पाकर अश्लील हरकत करने और धमकी के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी मो. इरफान को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.


मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने नौ जून वर्ष 2018 की घटना बताते हुए कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित अभियाकला के रहने वाले आरोपी मो. इरफान पुत्र शमीउल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक घटना के समय नाबालिग छात्रा घर में अकेली थी. इसी दौरान आरोपी मो. इरफान ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म की नीयत से अश्लील हरकत की. छात्रा ने उसके इस कृत्य पर विरोध जाहिर किया तो आरोपी ने उसे मारा-पीटा और कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई.

मामले का विचारण स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला. विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को रखते हुए आरोपी को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया. अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ने अपने साक्ष्यों व तर्कों को प्रस्तुत करते हुए इरफान को दोषी ठहरा कर उसे कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. मामले में पुलिस छात्रा के उम्र निर्धारण सम्बंधी सटीक साक्ष्य नहीं जुटा पाई थी. फिलहाल विशेष लोक अभियोजक कड़ी मेहनत कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छात्रा को नाबालिग साबित करने में सफल रहे. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मो. इरफान को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.



यह भी पढ़ें : Viral Video of Ballia : शिशु के शरीर पर गर्म दूध का लेप लगाकर हो रही थी पूजा, पुलिस ने कही यह बात

सुलतानपुर : किशोरी को घर में अकेला पाकर अश्लील हरकत करने और धमकी के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी मो. इरफान को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.


मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसी क्षेत्र के रहने वाले अभियोगी ने नौ जून वर्ष 2018 की घटना बताते हुए कोतवाली देहात थाना क्षेत्र स्थित अभियाकला के रहने वाले आरोपी मो. इरफान पुत्र शमीउल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप के मुताबिक घटना के समय नाबालिग छात्रा घर में अकेली थी. इसी दौरान आरोपी मो. इरफान ने उसे अकेला पाकर दुष्कर्म की नीयत से अश्लील हरकत की. छात्रा ने उसके इस कृत्य पर विरोध जाहिर किया तो आरोपी ने उसे मारा-पीटा और कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई.

मामले का विचारण स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट की अदालत में चला. विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को रखते हुए आरोपी को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया. अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ने अपने साक्ष्यों व तर्कों को प्रस्तुत करते हुए इरफान को दोषी ठहरा कर उसे कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. मामले में पुलिस छात्रा के उम्र निर्धारण सम्बंधी सटीक साक्ष्य नहीं जुटा पाई थी. फिलहाल विशेष लोक अभियोजक कड़ी मेहनत कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छात्रा को नाबालिग साबित करने में सफल रहे. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मो. इरफान को दोषी करार देते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.



यह भी पढ़ें : Viral Video of Ballia : शिशु के शरीर पर गर्म दूध का लेप लगाकर हो रही थी पूजा, पुलिस ने कही यह बात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.