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रुचि पाठक हत्याकांड: सत्र न्यायालय ने खारिज की दलाल हसीना की जमानत अर्जी - सुलतानपुर में अस्पताल की लापरवाही

यूपी के सुलतानपुर के चर्चित रुचि पाठक हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपियों को एक और करारा झटका दिया है. सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी दलाल हसीना की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है.

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दलाल हसीना का बेल अर्जी खारिज
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Published : Jun 7, 2020, 3:29 PM IST

Updated : Jun 7, 2020, 3:40 PM IST

सुलतानपुर: गर्भवती महिला रुचि पाठक की मौत के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी दलाल हसीना की जमानत याचिता खारिज कर दी. अभी अस्पताल के संचालक और फर्मासिस्ट की अंतरिम जमानत पर अदालत की कार्यवाही बाकी है.

बता दें कि जिले के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती रुचि पाठक को 4 फरवरी 2020 को प्रसव के लिए सास जिला अस्पताल लेकर आई थी. यहां पर दलाल राजकुमारी और हसीना ने डराया-धमकाया. इसके बाद गर्भवती और उसकी सास को लेकर शहर के चर्चित स्टार हॉस्पिटल पहुंचीं. यहां बिना परिजनों की स्वीकृति के गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया गया. कर्मचारियों की लापरवाही से ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी.

दलाल हसीना की जमानत अर्जी खारिज
प्रकरण के तत्काल बाद मेनका गांधी पीड़ित परिवार के परिजनों से मिली थीं. उनके हस्तक्षेप पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की गई थी. जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की कोर्ट से शनिवार की देर शाम दलाल हसीना की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. इसके साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. इस मामले में न्यायालय से दलाल राजकुमारी की बेल अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है.


न्याय के लिए लड़ रही हूं और आखरी दम तक लडूंगी. आज तीन महीने बाद मेरे घर में मुस्कान आई है. जब जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज की गई है. हमारे परिवार को आत्मविश्वास और खुशी मिली है. इसी सहारे से मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लडूंगी.
सोनिया उपाध्याय, मृतका की ननद

दलाल राजकुमारी और हसीना ने गर्भवती को जिला अस्पताल से स्टार हॉस्पिटल ले गई. जहां अयोग्य और अप्रशिक्षित लोगों ने ऑपरेशन किया. मामले में न्यायालय से दलाल राजकुमारी की बेल अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है. हसीना की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अदालत ने इसे गंभीरता प्रकरण माना है.
महेंद्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष

सुलतानपुर: गर्भवती महिला रुचि पाठक की मौत के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी दलाल हसीना की जमानत याचिता खारिज कर दी. अभी अस्पताल के संचालक और फर्मासिस्ट की अंतरिम जमानत पर अदालत की कार्यवाही बाकी है.

बता दें कि जिले के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली गर्भवती रुचि पाठक को 4 फरवरी 2020 को प्रसव के लिए सास जिला अस्पताल लेकर आई थी. यहां पर दलाल राजकुमारी और हसीना ने डराया-धमकाया. इसके बाद गर्भवती और उसकी सास को लेकर शहर के चर्चित स्टार हॉस्पिटल पहुंचीं. यहां बिना परिजनों की स्वीकृति के गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया गया. कर्मचारियों की लापरवाही से ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई थी.

दलाल हसीना की जमानत अर्जी खारिज
प्रकरण के तत्काल बाद मेनका गांधी पीड़ित परिवार के परिजनों से मिली थीं. उनके हस्तक्षेप पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की गई थी. जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी की कोर्ट से शनिवार की देर शाम दलाल हसीना की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई. इसके साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. इस मामले में न्यायालय से दलाल राजकुमारी की बेल अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है.


न्याय के लिए लड़ रही हूं और आखरी दम तक लडूंगी. आज तीन महीने बाद मेरे घर में मुस्कान आई है. जब जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज की गई है. हमारे परिवार को आत्मविश्वास और खुशी मिली है. इसी सहारे से मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लडूंगी.
सोनिया उपाध्याय, मृतका की ननद

दलाल राजकुमारी और हसीना ने गर्भवती को जिला अस्पताल से स्टार हॉस्पिटल ले गई. जहां अयोग्य और अप्रशिक्षित लोगों ने ऑपरेशन किया. मामले में न्यायालय से दलाल राजकुमारी की बेल अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी है. हसीना की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. अदालत ने इसे गंभीरता प्रकरण माना है.
महेंद्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष

Last Updated : Jun 7, 2020, 3:40 PM IST
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