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कांग्रेस नेता राहुल गांधी परिवाद मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद की सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है.

सुलतानपुर
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Published : Aug 19, 2023, 10:42 PM IST

सुलतानपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की है. कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर दायर मानहानि याचिका में कोर्ट में सुनवाई शनिवार को फिर टल गई. इस मामले में अब 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था परिवाद

कोतवाली देहात थाने के बजरंग नगर हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

अमित शाह को बताया था हत्या का आरोपी

मुकदमा वादी विजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने परिवाद कोर्ट में दाखिल किया था. इसमें आरोप है कि टिप्पणी में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था. इससे परिवादी एवं भाजपा नेता विजय मिश्र की भावनाएं आहत हुई थीं. पूर्व में कोर्ट ने परिवादी विजय मिश्र और गवाहों रामचंद्र, अनिरुद्ध व अनिल मिश्र का बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख नियत की थी. इसके बाद 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय मिश्र ने कहा कि वे उस समय ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान से वे बहुत आहत हुए थे. इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा था. इसी के मद्देनजर उन्होंने परिवार न्यायालय में वाद दायर किया था.

यह भी पढ़ें: भगोड़ा घोषित व्यक्ति को भी अग्रिम जमानत पाने का अधिकार, गिरफ्तारी एकमात्र आधार नहींः HC

सुलतानपुर: एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की है. कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर दायर मानहानि याचिका में कोर्ट में सुनवाई शनिवार को फिर टल गई. इस मामले में अब 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था परिवाद

कोतवाली देहात थाने के बजरंग नगर हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

अमित शाह को बताया था हत्या का आरोपी

मुकदमा वादी विजय मिश्रा का कहना है कि उन्होंने परिवाद कोर्ट में दाखिल किया था. इसमें आरोप है कि टिप्पणी में कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था. इससे परिवादी एवं भाजपा नेता विजय मिश्र की भावनाएं आहत हुई थीं. पूर्व में कोर्ट ने परिवादी विजय मिश्र और गवाहों रामचंद्र, अनिरुद्ध व अनिल मिश्र का बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख नियत की थी. इसके बाद 19 अगस्त को सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय मिश्र ने कहा कि वे उस समय ऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान से वे बहुत आहत हुए थे. इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी गुस्सा था. इसी के मद्देनजर उन्होंने परिवार न्यायालय में वाद दायर किया था.

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