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लखनऊ जेल से सुल्तानपुर कोर्ट नहीं पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, आज कोर्ट में सुनवाई संभव

गुरुवार को लखनऊ जेल से सुलतानापुर कोर्ट में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति नहीं पहुंच पाये. आज फिर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

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गायत्री प्रसाद प्रजापति़ पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति Former cabinet minister Gayatri Prasad Prajapati सुलतानापुर कोर्ट अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय
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Published : Apr 7, 2023, 7:28 AM IST

सुलतानापुर: लखनऊ जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तीन पेशी से सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में आचार संहिता से जुड़े मामले में आने वाले फैसले की कार्रवाई फिर रुक गई है. बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की इसमें लापरवाही है, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है. आदर्श आचार संहिता के आरोप में वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव के दौरान अमेठी कोतवाली में गायत्री प्रसाद प्रजापति के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें शेष कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं.

सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय
सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय

विशेष मजिस्ट्रेट MP/MLA कोर्ट योगेश यादव ने गुरुवार को मामले में फैसले की तारीख तय की थी. गायत्री प्रसाद प्रजापति जिला कारागार लखनऊ से गुरुवार को तलब किया गया थ. गायत्री प्रसाद प्रजापति के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने अर्जी देकर जेल प्रशासन पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपना रखा है. लखनऊ जेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है. कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री की तलब किया है.

जनवरी 2012 में दर्ज हुआ था अमेठी में केस: आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक 28 जनवरी 2012 को गायत्री प्रजापति अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ गए थे. आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था. पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की मांग

सुलतानापुर: लखनऊ जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति तीन पेशी से सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं. ऐसे में आचार संहिता से जुड़े मामले में आने वाले फैसले की कार्रवाई फिर रुक गई है. बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन की इसमें लापरवाही है, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है. आदर्श आचार संहिता के आरोप में वर्ष 2012 में विधान सभा चुनाव के दौरान अमेठी कोतवाली में गायत्री प्रसाद प्रजापति के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें शेष कार्यवाहियां पूरी हो चुकी हैं.

सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय
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विशेष मजिस्ट्रेट MP/MLA कोर्ट योगेश यादव ने गुरुवार को मामले में फैसले की तारीख तय की थी. गायत्री प्रसाद प्रजापति जिला कारागार लखनऊ से गुरुवार को तलब किया गया थ. गायत्री प्रसाद प्रजापति के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने अर्जी देकर जेल प्रशासन पर दण्डात्मक कार्यवाही की मांग की है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपना रखा है. लखनऊ जेल प्रशासन भी हरकत में आ गया है. कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मंत्री की तलब किया है.

जनवरी 2012 में दर्ज हुआ था अमेठी में केस: आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक 28 जनवरी 2012 को गायत्री प्रजापति अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ गए थे. आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था. पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया था.

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