सुलतानपुरः जनपद के इब्राहीमपुर कांड (Sultanpur Ibrahimpur incident) में पुलिस को कोर्ट से झटका लगा है. एक पक्षीय कार्रवाई में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 3 माह पूर्व हुए बवाल में मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज करना पड़ा है. मामले में 22 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 18 संगीन धाराओं में बल्दीराय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उच्चाधिकारियों से मांग के बावजूद भी पीड़ित पक्ष का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था.
वादी मोहम्मद अमजद ने कोर्ट में दी तहरीर में उल्लेख किया है कि 10 अक्टूबर की शाम के समय जब इब्राहिमपुर मस्जिद में अजान हो रही थी. उस समय विसर्जन शोभा यात्रा में सैकड़ों अराजकतत्वों ने मस्जिद के सामने तेज ध्वनि में डीजे बजाना शुरू कर दिया. दोनों पक्षों की तरफ से उपजे विवाद के दौरान आगजनी तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई थी. मामले में लगभग एक सप्ताह तक पुलिस, पीएससी और प्रशासनिक अफसर क्षेत्र में गस्त करते रहे थे. जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी मौके पर जाने का प्रयास कर रहे थे. इस दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें संवेदनशीलता को देखते हुए घटनास्थल पर जाने से नेताओं को रोक दिया था.
इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को आरोपी शिवपाल जायसवाल, दिनेश, नितिन, अजय, झब्बर विश्वकर्मा, सौरभ जन सेवा केंद्र, सोनू अग्रहरी, भुल्लर हरिजन, निमरू, गया प्रसाद, संजू, सूरज, लव, रवी, आलोक रिंकू दुबे, तेज बहादुर, राम सिंह गुप्ता, राम केवल गुप्ता, जेपी हरिजन, विजय पांडे उर्फ बबलू फाइटर समेत 50 अज्ञात के विरुद्ध जानलेवा हमला, लूट डकैती, बलवा आदि धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है. बल्दीराय कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने इस संबंध में बताया कि, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी.
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