सुलतानपुर: जनपद में जिला प्रशासन भाजपा किसान मोर्चा (BJP Kisan Morcha) के जिला उपाध्यक्ष अवधेश पांडे को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया गया है. अवधेश पांडे के विरुद्ध गोसाईगंज थाने (Gosaiganj Police Station) में हत्या के प्रयास, मारपीट, बलवा और गुंडा एक्ट सहित करीब आठ मामले दर्ज हैं.
गोसाईंगंज क्षेत्र के पांडेयपुर सुरौली गांव निवासी अवधेश पांडेय की क्षेत्र में दहशत है. स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया था. इससे पहले भी अवधेस पांडे के खिलाफ पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की गई है. यही नहीं अवधेश ने भाजपा में शामिल होकर क्षेत्र में हनक बनानी शुरू की थी. विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अवधेश पांडे को पार्टी से निकाल दिया गया. लेकिन, चुनाव बाद स्थानीय विधायक का करीबी बनकर भाजपा किसान मोर्चा में अवधेश पांडे ने इंट्री कर ली.
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गोसाईंगंज थाना प्रभारी ने जिला प्रशासन को अवधेश के खिलाफ रिपोर्ट भेजी थी. जिला प्रशासन ने अवधेश पांडे को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत नोटिस दिया था. वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडे ने बताया कि अवधेश पांडे को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है. इस अवधि के भीतर वह जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा. उसे अपने निवास की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी और 50 हजार रुपये का मुचलका भी जमा करना होगा.