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आप पार्टी प्रदेश प्रभारी संजय सिंह एमपी एमएलए कोर्ट से बरी, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में हुआ था मुकदमा - यूपी विधानसभा चुनाव 2022

सांसद संजय सिंह अपने दो साथियों के साथ एमपी एमएलए कोर्ट से दोष मुक्त किए गए हैं. 2007 में यह मुकदमा उप निबंधन कार्यालय की तरफ से नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 गवाह पेश किए गए थे. लेकिन इस अपराध को न्यायालय में अभियोजन साबित नहीं कर सका. हरिजन एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा लिखा गया था.

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आप प्रदेश प्रभारी संजय सिंह
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Published : Feb 3, 2022, 8:30 PM IST

सुल्तानपुर: अमेरिका में रहने वाले भाई का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) व राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने सांसद संजय सिंह समेत उनके दो अन्य साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. स्टिंग ऑपरेशन करते हुए अवैध वसूली का वीडियो बनाने के मामले में यह मुकदमा पुलिस अधीक्षक तत्कालीन ने लिखाया था.

साल 2007 में मौजूदा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर जिले के सदर तहसील स्थित उप निबंधन कार्यालय पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने अपने भाई आशुतोष जो अमेरिका में रहते थे. उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया था. इस दौरान ₹1000 सुविधा शुल्क उनसे मांगा गया था. जिसके एवज में उन्होंने अपने पत्रकार मित्रों को बुलाया और पूरे मामले में अवैध वसूली का वीडियो बनवाया था.

एमपी एमएलए कोर्ट

यह भी पढ़े: नामांकन का अंतिम दिन : लखनऊ में राज राजेश्वर सिंह, योगेश शुक्ला से लेकर पूजा तक आज उतरेंगे मैदान में

जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) की तरफ से विभागों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी. उप निबंधन कार्यालय के कर्मचारी राम सागर ने मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज कराया था. जिसमें संजय सिंह के साथ तत्कालीन अनिल द्विवेदी और आशुतोष सिंह भी आरोपी बनाए गए थे. 13 साल बाद पूरे मामले में फैसला सामने आया है. सांसद समेत तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. कई गवाहों का बयान सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है.

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सुल्तानपुर: अमेरिका में रहने वाले भाई का मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) व राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने सांसद संजय सिंह समेत उनके दो अन्य साथियों को बाइज्जत बरी कर दिया है. स्टिंग ऑपरेशन करते हुए अवैध वसूली का वीडियो बनाने के मामले में यह मुकदमा पुलिस अधीक्षक तत्कालीन ने लिखाया था.

साल 2007 में मौजूदा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर जिले के सदर तहसील स्थित उप निबंधन कार्यालय पहुंचे थे. जहां पर उन्होंने अपने भाई आशुतोष जो अमेरिका में रहते थे. उनका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन किया था. इस दौरान ₹1000 सुविधा शुल्क उनसे मांगा गया था. जिसके एवज में उन्होंने अपने पत्रकार मित्रों को बुलाया और पूरे मामले में अवैध वसूली का वीडियो बनवाया था.

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जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) की तरफ से विभागों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी. उप निबंधन कार्यालय के कर्मचारी राम सागर ने मुकदमा संजय सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में दर्ज कराया था. जिसमें संजय सिंह के साथ तत्कालीन अनिल द्विवेदी और आशुतोष सिंह भी आरोपी बनाए गए थे. 13 साल बाद पूरे मामले में फैसला सामने आया है. सांसद समेत तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. कई गवाहों का बयान सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है.

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