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चाकू दिखाकर तीसरी कक्षा की छात्रा से रेप करने वाले दोषी को 20 साल कारावास - सुलतानपुर में रेप के दोषी को सजा

सुलतानपुर स्पेशल कोर्ट ने 5 साल बाद चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दरिंदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई हुई है.

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Published : Jun 8, 2023, 10:41 PM IST

सुलतानपुर: जिले में 5 साल पहले चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दरिंदगी की गई. इस मामले में गुरुवार को स्पेशल जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 70000 जुर्माना लगाते हुए 80% अर्थदंड की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

बता दें कि अमेठी जिले के मुसाफिर थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी गणेश सरोज ने तीसरी कक्षा की छात्रा को अगवा कर लिया था और चाकू के बल पर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. 9 जुलाई 2018 को हुई वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान विवेचक ने गणेश सरोज का नाम प्रकाश में लाया था. जिसके बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय सुलतानपुर के पास्को कोर्ट में दाखिल किया गया था.

इस मामले में स्पेशल जज पॉस्को एक्ट एकता वर्मा की अदालत में 7 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए. वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें देकर आरोपी गणेश को बेगुनाह साबित करने का प्रयास किया गया. साक्ष्य और पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने गणेश सरोज को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है. इसके बाद गणेश सरोज के खिलाफ 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 70000 अर्थदंड लगाते हुए धनराशि का 80% हिस्सा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है. 5 साल बाद मिले न्याय से पीड़ित परिवार में न्यायपालिका के प्रति आस्था और विश्वास देखा गया.

यह भी पढे़ं: 2 रुपये देकर बच्ची के साथ रेप करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

सुलतानपुर: जिले में 5 साल पहले चाकू के बल पर तीसरी कक्षा की छात्रा से दरिंदगी की गई. इस मामले में गुरुवार को स्पेशल जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 70000 जुर्माना लगाते हुए 80% अर्थदंड की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.

बता दें कि अमेठी जिले के मुसाफिर थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी गणेश सरोज ने तीसरी कक्षा की छात्रा को अगवा कर लिया था और चाकू के बल पर डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. 9 जुलाई 2018 को हुई वारदात के बाद अज्ञात के खिलाफ मुसाफिरखाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान विवेचक ने गणेश सरोज का नाम प्रकाश में लाया था. जिसके बाद आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय सुलतानपुर के पास्को कोर्ट में दाखिल किया गया था.

इस मामले में स्पेशल जज पॉस्को एक्ट एकता वर्मा की अदालत में 7 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराए गए. वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से भी तमाम दलीलें देकर आरोपी गणेश को बेगुनाह साबित करने का प्रयास किया गया. साक्ष्य और पीड़ित छात्रा के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने गणेश सरोज को दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया है. इसके बाद गणेश सरोज के खिलाफ 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 70000 अर्थदंड लगाते हुए धनराशि का 80% हिस्सा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया गया है. 5 साल बाद मिले न्याय से पीड़ित परिवार में न्यायपालिका के प्रति आस्था और विश्वास देखा गया.

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