ETV Bharat / state

सुलतानपुर में किशोरी से रेप के दोषी काे 10 साल की सजा, 4 साल पहले हुई थी घटना - किशोरी से रेप

सुलतानपुर में 17 जून 2018 की शाम काे एक किशोरी के साथ युवक ने रेप किया था. अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी काे सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के दोषी काे 10 साल की कैद.
दुष्कर्म के दोषी काे 10 साल की कैद.
author img

By

Published : Apr 2, 2023, 12:31 PM IST

सुलतानपुर : जिले के संग्रामपुर इलाके में 17 जून 2018 की शाम काे एक किशोरी दुकान से साामान लेकर लौट रही थी. इस दौरान एक युवक ने उसे रोक लिया. इसके बाद उसके साथ रेप किया. किशोरी किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची थी. उसने परिजनों काे आपबीती बताई. इसके बाद परिवार के लोगों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामले में शनिवार काे अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा.

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने बताया कि 5 गवाहों की गवाही हुई. अन्य साक्ष्यों व तर्कों को प्रस्तुत किया गया. इसके बाद आरोपी काे सजा मिली. संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की किशोरी 17 जून 2018 की शाम काे लगभग 7 बजे दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी. इस दौरान युवक अल्ताफ ने उसे रोक लिया था. इसके बाद जबरन उसे उठाकर सड़क के किनारे स्थित सरपत की झाड़ियों में ले गया था. वहां उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार काे इसकी जानकारी दी. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था.

मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन दिनों अदालतों की सक्रियता से कई दोषियों को उनकी करनी की सजा मिल रही है. इससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है.

यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में भाजपा नेता का लेखपाल भतीजा घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

सुलतानपुर : जिले के संग्रामपुर इलाके में 17 जून 2018 की शाम काे एक किशोरी दुकान से साामान लेकर लौट रही थी. इस दौरान एक युवक ने उसे रोक लिया. इसके बाद उसके साथ रेप किया. किशोरी किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची थी. उसने परिजनों काे आपबीती बताई. इसके बाद परिवार के लोगों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मामले में शनिवार काे अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय/स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव ने दोषी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. आरोपी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा.

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार सिंह ने बताया कि 5 गवाहों की गवाही हुई. अन्य साक्ष्यों व तर्कों को प्रस्तुत किया गया. इसके बाद आरोपी काे सजा मिली. संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की किशोरी 17 जून 2018 की शाम काे लगभग 7 बजे दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी. इस दौरान युवक अल्ताफ ने उसे रोक लिया था. इसके बाद जबरन उसे उठाकर सड़क के किनारे स्थित सरपत की झाड़ियों में ले गया था. वहां उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार काे इसकी जानकारी दी. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था.

मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज अभय श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. इन दिनों अदालतों की सक्रियता से कई दोषियों को उनकी करनी की सजा मिल रही है. इससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है.

यह भी पढ़ें : सुलतानपुर में भाजपा नेता का लेखपाल भतीजा घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.