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दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद, 53 हजार जुर्माना

अदालत ने महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 15 साल कैद और 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. पढ़िए मामला.

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Published : Nov 11, 2022, 10:45 PM IST

Updated : Nov 11, 2022, 10:57 PM IST

सोनभद्रः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषी को 15 वर्ष कैद और 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक सितंबर 2020 को शाम 6 बजे जब उसकी बहू ड्यूटी से घर लौट रही थी तभी बीजपुर थाना क्षेत्र के पुनर्वास कालोनी द्वितीय, डोड़हर गांव निवासी सुमेश्वर पुत्र स्वर्गीय बुधराम बाइक से आया और उसकी बहू से घर छोड़ने के लिए कहा. उस पर विश्वास कर उनकी बहू बाइक पर बैठ गई. इसके बाद बहू को वह जंगल के रास्ते ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह उसके चंगुल से भागकर बहू ने फोन से घरवालों को सूचना दी.

घटना के बाद परिजनों ने बीजपुर थाने में तहरीर दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की. पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सुमेश्वर को दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी को 15 वर्ष की कैद व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा

सोनभद्रः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषी को 15 वर्ष कैद और 53 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक सितंबर 2020 को शाम 6 बजे जब उसकी बहू ड्यूटी से घर लौट रही थी तभी बीजपुर थाना क्षेत्र के पुनर्वास कालोनी द्वितीय, डोड़हर गांव निवासी सुमेश्वर पुत्र स्वर्गीय बुधराम बाइक से आया और उसकी बहू से घर छोड़ने के लिए कहा. उस पर विश्वास कर उनकी बहू बाइक पर बैठ गई. इसके बाद बहू को वह जंगल के रास्ते ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह उसके चंगुल से भागकर बहू ने फोन से घरवालों को सूचना दी.

घटना के बाद परिजनों ने बीजपुर थाने में तहरीर दी. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की. पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सुमेश्वर को दोषी पाया. कोर्ट ने आरोपी को 15 वर्ष की कैद व 53 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा

Last Updated : Nov 11, 2022, 10:57 PM IST
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