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सोनभद्र: प्रमाण पत्र चाहिए तो बिजली विभाग का NO DUES दिखाओ - Electricity Bill

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजली का बिल (Electricity Bill) समय पर जमा कराने के लिए अधिकारीयों ने एक नया तरीका निकाला है. अब किसी भी योजना और प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए नो-ड्यूज (NO DUES) दिखाना पड़ेगा.

योजना और प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए नोड्यूज दिखाना पड़ेगा
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Published : Sep 20, 2019, 8:24 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र: जनपद में बिजली का बिल (Electricity Bill) समय पर जमा कराने के लिए अधिकारियों ने एक नया तरीका निकाला है. अब किसी भी योजना और प्रमाण का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग का नोड्यूज (NO DUES) दिखाना होगा.

योजना और प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए नोड्यूज दिखाना पड़ेगा

प्रमाण पत्र चाहिए तो नोड्यूज दिखाओ

  • अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो विद्युत बिल जमा करना अनिवार्य है.
  • अगर आपका बिजली का बिल जमा नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का सरकारी प्रमाण पत्र जारी नही किया जाएगा.
  • किसी भी प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको उस माह का विद्युत विभाग का नोड्यूज (NO DUES) दिखाना होगा.

नया आदेश एक अक्टूबर से लागू

  • बिजली विभाग (Electricity Bill) का यह नया आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा.
  • ऐसे आदेश के बाद बिजली विभाग जहां राहत की सांस ले रहा है.
  • वहीं उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

सोनभद्र: जनपद में बिजली का बिल (Electricity Bill) समय पर जमा कराने के लिए अधिकारियों ने एक नया तरीका निकाला है. अब किसी भी योजना और प्रमाण का लाभ लेने के लिए बिजली विभाग का नोड्यूज (NO DUES) दिखाना होगा.

योजना और प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए नोड्यूज दिखाना पड़ेगा

प्रमाण पत्र चाहिए तो नोड्यूज दिखाओ

  • अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो विद्युत बिल जमा करना अनिवार्य है.
  • अगर आपका बिजली का बिल जमा नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का सरकारी प्रमाण पत्र जारी नही किया जाएगा.
  • किसी भी प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको उस माह का विद्युत विभाग का नोड्यूज (NO DUES) दिखाना होगा.

नया आदेश एक अक्टूबर से लागू

  • बिजली विभाग (Electricity Bill) का यह नया आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा.
  • ऐसे आदेश के बाद बिजली विभाग जहां राहत की सांस ले रहा है.
  • वहीं उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.
Intro:Anchor- प्रदेश सरकार के फरमान के बाद जिला प्रशासन द्वारा विद्युत बिल बकायेदारों पर नकेल कसने के बाद भी उचित परिणाम नही मिलने पर मायूस विभाग के अधिकारियों द्वारा विधुत बिल जमा कराने का बिल्कुल ही नया और नायाब तरीका लागू किया गया है, जिससे सरकार द्वारा चलाये जा रहे तमाम जनपयोगी योजनाएं भले ही बन्द हो जाय, लेकिन बिजली बिल जमा होना चाहिए।
जी हां बिजली विभाग द्वारा एक नया आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि अब बकायेदारों की खैर नहीं, अगर आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना है तो विद्युत बिल जमा करना अनिवार्य है। अगर आपका बिजली का बिल जमा नहीं है तो आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खसरा ,जन्म-मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, जिला प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर/ लोक संबोधन प्रणाली ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति, अन्य सेवाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना, शस्त्र लाइसेंस की नवीनीकरण, खनन पट्टे ,आबकारी लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए हर हाल में उपभोक्ता को बिजली विभाग से नोड्यूज यानी जिस मांह में आपको प्रमाण पत्र लेना है ,उस मांह का बिजली बिल जमा की रसीद लगाना आवश्यक है ।यह नया आदेश एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा।ऐसे आदेश के बाद बिजली विभाग जहां राहत की सांस ले रहा है ,वहीं उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।


Body:Vo1- बिजली बकायेदारों का बिल वसूली को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है।जिसको देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि 10000 से ऊपर के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन हर हाल में विच्छेदित कर दिया जाए। साथ ही अगर अधिक बकायेदार हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्यवाही की जाए।वही सरकार के आदेश के बाद बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा लगातार क्षेत्र में मुहिम चलाकर कार्य कराया जा रहा है ,लेकिन उचित परिणाम नहीं मिलने से नाखुश अधिकारियों ने नया पैंतरा अपनाया है ,जिस के क्रम में अब विद्युत बकायदा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं का प्रमाण पत्र जारी तब तक नहीं हो सकता है ,जब तक उनके द्वारा बिजली बिल जमा का नोड्यूज प्रमाण पत्र, यानी बिल जमा की रसीद विभाग को नहीं दिखाया जाएगा। ऐसी स्थिति में आय प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र ,किसानों का खसरा, के साथ-साथ शस्त्र का लाइसेंस, खनन पट्टे का लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस समेत अनेक जनहित से जुड़े प्रमाण पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सम्बन्धित विभागों को भी जारी किया गया है। जिसके बाद एक तरफ जहां बिजली विभाग राहत की सांस ले रहा है तो वहीं दूसरी तरफ किसान, मजदूर, व्यवसाईयो के सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ-साथ बच्चों के सामने भी बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पठन-पाठन करने वाले बच्चे आय प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र तब तक नहीं बनवा सकते जब तक उनके परिजनों द्वारा बिजली विभाग से नोड्यूज प्रमाण पत्र नहीं जमा किया जाएगा।


Conclusion:Vo2- इस पूरे मामले पर अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रावर्टसगंज ने बताया कि 15 सितम्बर को गोरखपुर के जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का प्रयोग किया गया था जो बिल्कुल ही सफल था, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति का विद्युत बिल बकाया है तो उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ,कुटुंब रजिस्टर की नकल, शस्त्र लाइसेंस, खनन पट्टे का लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस समेत अनेक सुविधाओं का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा। उसी नियम को जनपद सोनभद्र में जिलाधिकारी के आदेश पर 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। जिसमें जिसको भी किसी भी प्रकार की प्रमाणपत्र की जरूरत है उसको उसी माह का विद्युत बिल जमा की रसीद लगाना आवश्यक होगा।

Byte-एके सिंह(अधिशाषी अभियंता,विद्युत वितरण खंड,राबर्ट्सगंज, सोनभद्र)


चन्द्रकान्त मिश्रा
सोनभद्र
मो0 9450323031
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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