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सोनभद्र: विभाग में रजिस्टर्ड वाहन ही कर पाएंगे खनिज पदार्थों की ढुलाई - vehicles will have to be registered in department

यूपी के सोनभद्र में खनिज विभाग ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार अब खनिज पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. ऐसा न करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सोनभद्र का खनिज विभाग
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Published : Oct 19, 2019, 7:04 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र: खनिज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वही वाहन खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे, जिनका खनिज विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा. साथ ही खनिज विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन नवंबर से खनिज पदार्थों की ढुलाई नहीं कर पाएंगे.

सोनभद्र में खनिज विभाग ने जारी किया आदेश.

खनिज विभाग का आदेश
सोनभद्र के खनिज विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि जो भी वाहन स्वामी खनिज पदार्थों की ढुलाई करते हैं. वह लोग खनिज विभाग में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा इसकी ढुलाई नहीं कर पाएंगे. विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट और एनजीटी की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी हुआ था. खनन परिवहन में टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने के लिए विभाग ने ऐप लॉन्च किया है.

इसे भी पढ़ें-सोनभद्र: एक साल पूरा हो जाने के बावजूद भी नहीं बन सका आयुष्मान कार्ड

इसमें 'mining.up.work121.com' पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद परिवहन करने वाले वाहनों का सर्टिफिकेट लाकर विभाग से वेरीफाई कराना पड़ेगा. इसके बाद ही वह खनिज परिवहन कर पाएंगे. जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा उनका ईएमएम 11(परमिट) जारी नहीं होगा. ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन खनिज पदार्थ ले जाने वाले वाहनों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और खनिज विभाग की तरफ से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

खनिज पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन वाले वाहन ही खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे. नवंबर से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वह ढुलाई नहीं कर पाएंगे. साथ ही जो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-के. के. राय, जिला खनिज अधिकारी

सोनभद्र: खनिज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वही वाहन खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे, जिनका खनिज विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा. साथ ही खनिज विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन नवंबर से खनिज पदार्थों की ढुलाई नहीं कर पाएंगे.

सोनभद्र में खनिज विभाग ने जारी किया आदेश.

खनिज विभाग का आदेश
सोनभद्र के खनिज विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि जो भी वाहन स्वामी खनिज पदार्थों की ढुलाई करते हैं. वह लोग खनिज विभाग में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा इसकी ढुलाई नहीं कर पाएंगे. विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट और एनजीटी की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी हुआ था. खनन परिवहन में टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने के लिए विभाग ने ऐप लॉन्च किया है.

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इसमें 'mining.up.work121.com' पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद परिवहन करने वाले वाहनों का सर्टिफिकेट लाकर विभाग से वेरीफाई कराना पड़ेगा. इसके बाद ही वह खनिज परिवहन कर पाएंगे. जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा उनका ईएमएम 11(परमिट) जारी नहीं होगा. ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन खनिज पदार्थ ले जाने वाले वाहनों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और खनिज विभाग की तरफ से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

खनिज पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन वाले वाहन ही खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे. नवंबर से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वह ढुलाई नहीं कर पाएंगे. साथ ही जो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-के. के. राय, जिला खनिज अधिकारी

Intro:anchor.. खनिज विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब वहीं वाहन खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खनिज विभाग में हुआ रहेगा वहीं जिन वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खनिज विभाग में नहीं रहेगा वह वाहन नवंबर से खनिज पदार्थों की ढुलाई नहीं कर पाएंगे वही जो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के खनिज पदार्थों यानी कि बालू गिट्टी सहित अन्य चीजों को ढुलाई करते हुए पाए गए उन वाहन मालिकों और वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी


Body:vo.. सोनभद्र के खनिज विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो भी वाहन स्वामी खनिज पदार्थों की ढुलाई करते हैं अन्यथा वह लोग इसकी ढुलाई नहीं कर पाएंगे विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट ने और एनजीटी की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि खनन परिवहन में भी टेक्नोलॉजी उपयोग में लाया जाए इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऐप लॉन्च किया है mining.up.work121.com इसी पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके बाद परिवहन करने वाले वाहनों का सर्टिफिकेट लाकर विभाग से वेरीफाई कराना पड़ेगा इसके बाद वह परिवहन कर पाएंगे जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा उनका ईएमएम11 (परमिट) जारी नहीं होगा ऐसे में खनिज पदार्थ ले जाते हुए पाए गए बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई खनिज विभाग की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी




Conclusion:vo.. इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी का कहना है कि खनिज पदार्थों की धुलाई करने वाले वाहनों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा वही खनिज पदार्थों की धुलाई कर पाएंगे चाहे वह वित्तीय बालू हो नवंबर से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वह धुलाई नहीं कर पाएंगे और जो वाहन पकड़े गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी

बाइट। केके राय जिला खनिज अधिकारी सोनभद्र
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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