सोनभद्र: खनिज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब वही वाहन खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे, जिनका खनिज विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा. साथ ही खनिज विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन नवंबर से खनिज पदार्थों की ढुलाई नहीं कर पाएंगे.
खनिज विभाग का आदेश
सोनभद्र के खनिज विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि जो भी वाहन स्वामी खनिज पदार्थों की ढुलाई करते हैं. वह लोग खनिज विभाग में अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा इसकी ढुलाई नहीं कर पाएंगे. विभाग का कहना है कि हाईकोर्ट और एनजीटी की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी हुआ था. खनन परिवहन में टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने के लिए विभाग ने ऐप लॉन्च किया है.
इसे भी पढ़ें-सोनभद्र: एक साल पूरा हो जाने के बावजूद भी नहीं बन सका आयुष्मान कार्ड
इसमें 'mining.up.work121.com' पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद परिवहन करने वाले वाहनों का सर्टिफिकेट लाकर विभाग से वेरीफाई कराना पड़ेगा. इसके बाद ही वह खनिज परिवहन कर पाएंगे. जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा उनका ईएमएम 11(परमिट) जारी नहीं होगा. ऐसे में बिना रजिस्ट्रेशन खनिज पदार्थ ले जाने वाले वाहनों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और खनिज विभाग की तरफ से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
खनिज पदार्थों की ढुलाई करने वाले वाहनों को अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन वाले वाहन ही खनिज पदार्थों की ढुलाई कर पाएंगे. नवंबर से जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वह ढुलाई नहीं कर पाएंगे. साथ ही जो वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-के. के. राय, जिला खनिज अधिकारी