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'अमेरिका' को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद, लगाया जुर्माना

सोनभद्र की कोर्ट ने घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद और एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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सोनभद्र जनपद एवं सत्र न्यायालय
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Published : Aug 31, 2022, 9:31 PM IST

सोनभद्रः अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष सिंह की अदालत ने 11 वर्ष पहले महिला के साथ घर में घुसकर किए गए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. इसके अलावा जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी. वहीं, पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 12 जुलाई 2011 को रात करीब 12 बजे सेहुआ गांव निवासी अमेरिका उसके घर में घुस गया और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया. बाद में पीड़ित ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी. इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया.

पढ़ेंः गोंडा में दलित प्रेमी युगल ने कोर्ट में की शादी तो प्रधान प्रतिनिधि ने घर में लगवाया ताला

पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं, जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी, जबकि पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी. बता दें, कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की.

पढ़ेंः वाराणसी: संवासिनी गृह कांड मामले में सुरजेवाला का वारंट निरस्त, कोर्ट ने दी नई तारीख

सोनभद्रः अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) आशुतोष सिंह की अदालत ने 11 वर्ष पहले महिला के साथ घर में घुसकर किए गए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. इसके अलावा जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी. वहीं, पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 12 जुलाई 2011 को रात करीब 12 बजे सेहुआ गांव निवासी अमेरिका उसके घर में घुस गया और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया. बाद में पीड़ित ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी. इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया.

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पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. वहीं, जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी, जबकि पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी. बता दें, कि अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की.

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