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लापरवाही के मामले में बिजली विभाग को उपभोक्ता फोरम ने लगाई फटकार

विभाग से जब बिजली का बिल निकलवाया गया तो वह मीटर रिडिंग से अधिक का बिल था. तब उपभोक्ता ने न्याय के लिए विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मिर्जापुर में शिकायत की.

फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ दिया फैसला
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Published : Feb 21, 2019, 8:44 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST

सोनभद्र : जिले के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राबर्टसगंज फर्जीवाड़ा करके उपभोक्ताओं से मनमाना बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं. विभाग की खामियों से परेशान एक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में अर्जी दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने गलतियां सुधारकर उपभोक्ता को दिए गए बिल का 25 प्रतिशत विपक्षी अपने खाते से एक माह के अंदर भुगतान करेंगे.

फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ दिया फैसला

पीड़ित का कहना है कि उसका बिजली का बकाया 2 लाख 10 हजार 49 रुपए जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2018 थी, लेकिन बगैर सूचना दिए बिजली विभाग के जेई अक्षय यादव ने 23 नवम्बर को गलत बिजली का बिल देते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया. 30 नवंबर को बकाया जमा किया तब जाकर उसका कनेक्शन जोड़ा गया. इस दौरान सात दिनों तक पेट्रोल पंप बन्द होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ. विभाग से जब बिजली का बिल निकलवाया गया तो वह मीटर रिडिंग से अधिक का बिल था. तब उपभोक्ता ने न्याय के लिए विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मिर्जापुर में शिकायत की.

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मामले में फोरम न्यायालय ने उपभोक्ता से अत्यधिक बकाया वसूलने पर बिजली विभाग को कड़ी फटकार लगाई और उपभोक्ता से अधिक वसूली करने पर 98 हजार 590 रुपये वापस करने या अगले महीने के बिजली बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है. इस पूरे मामले में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड राबर्टसगंज, एके सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए कहा कि मामला रफा-दफा हो गया है.

सोनभद्र : जिले के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राबर्टसगंज फर्जीवाड़ा करके उपभोक्ताओं से मनमाना बिजली का बिल वसूल कर रहे हैं. विभाग की खामियों से परेशान एक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में अर्जी दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने गलतियां सुधारकर उपभोक्ता को दिए गए बिल का 25 प्रतिशत विपक्षी अपने खाते से एक माह के अंदर भुगतान करेंगे.

फोरम ने बिजली विभाग के खिलाफ दिया फैसला

पीड़ित का कहना है कि उसका बिजली का बकाया 2 लाख 10 हजार 49 रुपए जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2018 थी, लेकिन बगैर सूचना दिए बिजली विभाग के जेई अक्षय यादव ने 23 नवम्बर को गलत बिजली का बिल देते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया. 30 नवंबर को बकाया जमा किया तब जाकर उसका कनेक्शन जोड़ा गया. इस दौरान सात दिनों तक पेट्रोल पंप बन्द होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ. विभाग से जब बिजली का बिल निकलवाया गया तो वह मीटर रिडिंग से अधिक का बिल था. तब उपभोक्ता ने न्याय के लिए विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मिर्जापुर में शिकायत की.

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मामले में फोरम न्यायालय ने उपभोक्ता से अत्यधिक बकाया वसूलने पर बिजली विभाग को कड़ी फटकार लगाई और उपभोक्ता से अधिक वसूली करने पर 98 हजार 590 रुपये वापस करने या अगले महीने के बिजली बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है. इस पूरे मामले में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड राबर्टसगंज, एके सिंह से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए कहा कि मामला रफा-दफा हो गया है.

Intro:Anchor- केंद्र सरकार घर-घर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुचाने के लिए कटिबद्ध है तो वही सोनभद्र के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत वितरण खंड रावर्टसगंज द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है । इतना ही नहीं ऐसे उपभोक्ताओं को से मनमाना बिजली का बिल भी वसूल किया जा रहा है। बिजली विभाग की खामियों से परेशान एक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में अर्जी दाखिल किया कि सलखन में स्थित एमआरएन पेट्रोल पंप का गलत बिजली बिल के आधार पर जमा कराया गया है जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने बिजली विभाग को आदेशित दिया कि बिजली बिल में त्रुटि सुधार करते हुए बादी को निर्गत बिल की धनराशि का 25 प्रतिशत विपक्षी अपने खाते से एक माह के अंदर भुगतान करें।


Body:Vo1- बिजली विभाग द्वारा लगातार उपभोक्ताओं के साथ गलत बिल बनाने, फर्जी मीटर रीडिंग लेने जैसे तमाम मामले प्रकाश में आते रहते हैं इतना ही नहीं बिजली विभाग द्वारा कई बार घर बैठकर ही उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग लिए बगैर बिल बना कर भेज दिया जाता है जिससे उपभोक्ताओ को बार-बार बिजली विभाग का चक्कर लगाने के बाद दलालों के चक्कर में फस जाते है। अगर समय रहते बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर से उपभोक्ता इसी तरह से परेशान रहेंगे जिस तरह से सलखन में स्थित एमआरएन पेट्रोल पम्प के मालिक को होना पड़ा।


Conclusion:Vo2-पूरे मामले पर पीड़ित का कहना है कि उसका बिजली का बकाया 2,10,049 रुपए जमा करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2018 थी लेकिन बगैर सूचना दिए बिजली विभाग के जे ई अक्षय यादव ने 23 नवम्बर को गलत बिजली का बिल देते हुए बिजली कनेक्शन काट दिया, 30 नंबर को बकाया जमा किया तो उसका कनेक्शन जोड़ा गया। इस दौरान सात दिनो तक पेट्रोल पंप बन्द होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। विभाग से जब बिजली का बिल निकलवाया गया तो वह मीटर रिडिंग से अधिक का बिल था तो वह न्याय के लिए शिकायत विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम मिर्जापुर में किया।तो फोरम न्यायालय ने उपभोक्ता से अत्यधिक बकाया वसूलने पर बिजली विभाग को कड़ी फटकार लगाया और उपभोक्ता से अधिक वशूली करने पर 98,590 रुपया वापस करने या अगले महीने के बिजली बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। Byte-नवीन कुमार(मैनेजर,एमआरएन पेट्रोल पम्प, सलखन) Vo3-इस पूरे मामले पर जब अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड राबर्टसगंज एके सिंह वसे बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार करते हुए कहा कि मामला रफादफा हो गया है। चन्द्रकान्त मिश्रा सोनभद्र मो0 9450323031
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:13 PM IST
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