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सोनभद्र: फर्जी जाति प्रमाण-पत्र मामले में एडीपीआरओ निलंबित

सोनभद्र में तैनात अपर जिला पंचायत राज अधिकारी विनोद कुमार को निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने गुरुवार को निलंबित कर दिया. फर्जी जाति प्रमाण-पत्र मामले में यह कार्रवाई की गई है.

fake caste certificate case in sonbhadra
विनोद कुमार ने नौकरी के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था.
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Published : Jul 31, 2020, 12:54 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:14 PM IST

सोनभद्र: जिले में कुछ दिन पूर्व भाजपा नेता पहलू धूरिया ने शिकायत की थी कि प्रतापगढ़ के मूल निवासी विनोद कुमार फर्जी जति प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वयं शासकीय सेवा में एडीपीआरओ और उनका पुत्र ग्राम विकास अधिकारी हैं. यह अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किये हैं. इस मामले में जब जांच हुई तो फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का मामला सही पाया गया. इस पर जिलाधिकारी ने पंचायती राज की निदेशक को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जांच रिपोर्ट के अनुसार, विनोद कुमार के पिता माताफेर कहार प्रतापगढ़ परिषदीय विद्यालय में प्रधाना अध्यापक थे, जिनकी सेवा पुस्तिका में जाति के कॉलम में कहार जाति दर्ज है. जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गयी थी. मृतक आश्रित कोटे से विनोद कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार परिषदीय विद्यालय में शासकीय सेवा प्राप्त कर सेवारत है, जबकि विनोद कुमार कहार जाति के हैं, जोकि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में है. विनोद कुमार ने अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर नौकरी करने लगे.

वहीं जांच में दूसरा आरोप है कि विनोद कुमार अपने बेटे प्रदीप कुमार का भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर उसे शासकीय ग्राम विकास अधिकारी पद का लाभ दिलाया. इन मामलों को लेकर पंचायती राज की निदेशक किंजल सिंह ने अपर जिला पंचायत राज अधिकारी विनोद कुमार को निलंबित करते हुए, उपनिदेशक पंचायती राज वाराणसी को दो महीने के भीतर जांच करने के निर्देश दिए हैं. निलम्बन अवधि के दौरान एडीपीआरओ विनोद कुमार उपनिदेशक मिर्जापुर के मंडलीय कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे.

सोनभद्र: जिले में कुछ दिन पूर्व भाजपा नेता पहलू धूरिया ने शिकायत की थी कि प्रतापगढ़ के मूल निवासी विनोद कुमार फर्जी जति प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वयं शासकीय सेवा में एडीपीआरओ और उनका पुत्र ग्राम विकास अधिकारी हैं. यह अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किये हैं. इस मामले में जब जांच हुई तो फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का मामला सही पाया गया. इस पर जिलाधिकारी ने पंचायती राज की निदेशक को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जांच रिपोर्ट के अनुसार, विनोद कुमार के पिता माताफेर कहार प्रतापगढ़ परिषदीय विद्यालय में प्रधाना अध्यापक थे, जिनकी सेवा पुस्तिका में जाति के कॉलम में कहार जाति दर्ज है. जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गयी थी. मृतक आश्रित कोटे से विनोद कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार परिषदीय विद्यालय में शासकीय सेवा प्राप्त कर सेवारत है, जबकि विनोद कुमार कहार जाति के हैं, जोकि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में है. विनोद कुमार ने अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर नौकरी करने लगे.

वहीं जांच में दूसरा आरोप है कि विनोद कुमार अपने बेटे प्रदीप कुमार का भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर उसे शासकीय ग्राम विकास अधिकारी पद का लाभ दिलाया. इन मामलों को लेकर पंचायती राज की निदेशक किंजल सिंह ने अपर जिला पंचायत राज अधिकारी विनोद कुमार को निलंबित करते हुए, उपनिदेशक पंचायती राज वाराणसी को दो महीने के भीतर जांच करने के निर्देश दिए हैं. निलम्बन अवधि के दौरान एडीपीआरओ विनोद कुमार उपनिदेशक मिर्जापुर के मंडलीय कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे.

Last Updated : Sep 17, 2020, 4:14 PM IST
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