सीतापुर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान रविवार को चलाया जायेगा. इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी एवं नामित अधिकारी प्रातः 10.00 से सांयकाल 04.00 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे. केंद्र पर नियुक्त कर्मचारी लोगों को फार्म निःशुल्क उपलब्ध करायेगें.
निशुल्क उपलब्ध कराएंगे फार्म
जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि 13 दिसम्बर को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल अधिकारी एवं नामित अधिकारी प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 04.00 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केन्द्र पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे. इस दौरान अधिकारी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, पता बदलवाने के लिए फार्म-7, निर्वाचक नामावली में अंकित प्रविष्टि को संशोधित कराने के लिए फार्म-8 निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे. इसके अलावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ परिवर्तन हेतु फार्म-8 क को प्राप्त करके पावती रसीद उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.
अनुपस्थित कर्मचारी के खिलाफ होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये गये बूथ लेवल एजेण्ट भी उपस्थित रह सकते हैं. जिलाधिकारी ने कार्यालयाध्यक्ष को सूचित किया है कि जिन अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाईजर एवं पदाभिहित अधिकारी के पदों पर किया गया है. उन्हे उक्त कार्य अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ करने के लिए निर्देशित करें. कोई भी अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्य को अपने मूल विभाग/कार्यालय से कार्य मुक्त न किया जाये. जिलाधिकारी ने कहा कि लेबल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाईजर के स्थान पर दूसरा व्यक्ति कार्य करते हुए पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई की जायेगी.
2377 मतदान केन्द्रों पर मौजूद रहेंगे कर्मचारी
संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 के लिए नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे. यदि कोई भी बूथ लेविल अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी एवं सुपरवाईजर अनुपस्थित पाया जाये तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद-सीतापुर में 2377 मतदान केन्द्र एवं 3638 मतदेय स्थल अनुमोदित है. उक्त मतदान केन्द्र शासकीय एवं गैर-शासकीय भवनों में अवस्थित है. उन्होंने बताया कि जिन भवनों में मतदान केन्द्र बनाये गये है, उक्त भवनों के प्रभारियों को आदेशित किया है कि वे भवन प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक खुलवाना सुनिश्चित करेंगे.