ETV Bharat / state

जेल से रिहा हुए आजम, समर्थकों से मिलते वक्त भर आई आंखें, अखिलेश बोले- स्वागत है

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए. सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां का रिहाई आदेश देर रात जिला कारागार पहुंचा था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया. जेल से छूटने के बाद आजम खां रामपुर पहुंच गए हैं. वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई का स्वागत किया है.

आजम खां
आजम खां
author img

By

Published : May 20, 2022, 6:55 AM IST

Updated : May 20, 2022, 3:20 PM IST

सीतापुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए. गौरतलब है कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का रिहाई आदेश देर रात जिला कारागार पहुंचा था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया. आजम खां को लेने उनके दोनों बेटे (अदीब और अब्दुल्ला) और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे. इस दौरान जेल के बाहर आजम खां के समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला. वहीं, आजम खां काफिला बरेली पहुंचा, जहां पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे. आजम खां का झुमका चौराहे पर पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी समेत कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

सीतापुर जेल से निकले आजम खां.

अखिलेश ने किया स्वागत
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई का स्वागत करते लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक श्री आजम खां जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिए हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!

  • सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।

    झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शिवपाल ने किया आजम को रिसीव, बोले- उनके साथ हुआ जुल्म
प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव आजम खान को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे. जेल से बाहर आकर आजम खान ने कुछ देर शिवपाल यादव से बातचीत की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान हमारे साथी हैं. उनके साथ जुल्म हुआ है.

मीडिया से बातचीत करते शिवपाल यादव.

इस मामले में मिली जमानत
आजम खां धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खां को जमानत दी है. आजम खां के खिलाफ ये केस रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने से जुड़ा है.

जानकारी देतीं आजम खां की बहू सिदरा अदीब.

आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका के निपटारे में होने वाली देरी पर नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में जमीन हड़पने के एक दूसरे मामले में आजम खां को जमानत दी थी.

जानकारी देते आजम खां के बेटे अदीब खां.

दरअसल, गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.

आजम खां के आवास पर मौजूद समर्थकों से बातचीत.

इसे भी पढे़ं- जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खां पर नहीं तय हुए आरोप, अब 7 जून को होगी अगली सुनवाई

सीतापुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां आज 27 महीने बाद जेल से रिहा हो गए. गौरतलब है कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का रिहाई आदेश देर रात जिला कारागार पहुंचा था, जिसके बाद शुक्रवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया. आजम खां को लेने उनके दोनों बेटे (अदीब और अब्दुल्ला) और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे. इस दौरान जेल के बाहर आजम खां के समर्थकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला. वहीं, आजम खां काफिला बरेली पहुंचा, जहां पहले से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे. आजम खां का झुमका चौराहे पर पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, जिलाध्यक्ष शिवचरन कश्यप, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी समेत कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया.

सीतापुर जेल से निकले आजम खां.

अखिलेश ने किया स्वागत
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई का स्वागत करते लिखा कि सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक श्री आजम खां जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिए हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!

  • सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।

    झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

शिवपाल ने किया आजम को रिसीव, बोले- उनके साथ हुआ जुल्म
प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव आजम खान को रिसीव करने के लिए सीतापुर जेल के बाहर पहुंचे. जेल से बाहर आकर आजम खान ने कुछ देर शिवपाल यादव से बातचीत की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान हमारे साथी हैं. उनके साथ जुल्म हुआ है.

मीडिया से बातचीत करते शिवपाल यादव.

इस मामले में मिली जमानत
आजम खां धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खां को जमानत दी है. आजम खां के खिलाफ ये केस रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने से जुड़ा है.

जानकारी देतीं आजम खां की बहू सिदरा अदीब.

आजम खां को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की जमानत याचिका के निपटारे में होने वाली देरी पर नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में जमीन हड़पने के एक दूसरे मामले में आजम खां को जमानत दी थी.

जानकारी देते आजम खां के बेटे अदीब खां.

दरअसल, गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खां की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.

आजम खां के आवास पर मौजूद समर्थकों से बातचीत.

इसे भी पढे़ं- जल निगम भर्ती घोटाला: आजम खां पर नहीं तय हुए आरोप, अब 7 जून को होगी अगली सुनवाई

Last Updated : May 20, 2022, 3:20 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.