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छात्रा से रेप और हत्या के प्रयास के मामले में 5 दोषियों को ट्रिपल आजीवन कारावास - sitapur imprisonment

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेप के बाद छात्रा को जिंदा जलाकर हत्या करने के प्रयास के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए पांच आरोपियों को ट्रिपल उम्रकैद की सजा सुनाई हैं.

आजीवन कारावास
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Published : Mar 26, 2021, 2:24 PM IST

सीतापुर: जिले के रामकोट थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में 5 अभियुक्त अशोक, धर्मेन्द्र, बिल्लू, टिल्लू, अशोक ने स्कूल जाते समय कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ छेड़खान की थी. छात्रा ने जब इस बात की शिकायत करने की बात कही तो बेखौफ बदमाशों ने पहले छात्रा के साथ रेप किया, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मारने की कोशिश की. हादसे के बाद पीड़िता कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही. पुलिस ने पूरे इस पूरे मामले का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. गुरुवार को एससी एसटी कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को इस मामले में दोषी करार देते हुए ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत यह पत्रावली न्यायालय में सूचीबद्ध थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई. एससी एसटी कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा तीन अलग-अलग मामले में सुनाई है.

आरोपियों को ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन अधिकारी लाल चन्द्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला रामकोट थाना इलाके का वर्ष 2011 का है. मामले में पांच अभियुक्तों ने कक्षा 12 की छात्रा के साथ छेड़खानी की थी. छात्रा ने जब शिकायत करने की बात कही. पांचों अभियुक्तों ने छात्रा के साथ रेप किया गया और उसके घर में घुसकर के मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मारने का भी प्रयास किया था. पूरे मामले पर रामकोट थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे. पूरे मामले में एससी एसटी कोर्ट ने धारा 307, 376, 325 के तहत आरोपियों को अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें: यौन शोषण के मामले में आरोपियों और पीड़िताओं से आईजी ने की पूछताछ

सीतापुर: जिले के रामकोट थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में 5 अभियुक्त अशोक, धर्मेन्द्र, बिल्लू, टिल्लू, अशोक ने स्कूल जाते समय कक्षा 12वीं की छात्रा के साथ छेड़खान की थी. छात्रा ने जब इस बात की शिकायत करने की बात कही तो बेखौफ बदमाशों ने पहले छात्रा के साथ रेप किया, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मारने की कोशिश की. हादसे के बाद पीड़िता कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही. पुलिस ने पूरे इस पूरे मामले का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. गुरुवार को एससी एसटी कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को इस मामले में दोषी करार देते हुए ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति योजना के तहत यह पत्रावली न्यायालय में सूचीबद्ध थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई. एससी एसटी कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा तीन अलग-अलग मामले में सुनाई है.

आरोपियों को ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन अधिकारी लाल चन्द्र गुप्ता ने बताया कि यह मामला रामकोट थाना इलाके का वर्ष 2011 का है. मामले में पांच अभियुक्तों ने कक्षा 12 की छात्रा के साथ छेड़खानी की थी. छात्रा ने जब शिकायत करने की बात कही. पांचों अभियुक्तों ने छात्रा के साथ रेप किया गया और उसके घर में घुसकर के मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मारने का भी प्रयास किया था. पूरे मामले पर रामकोट थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए थे. पूरे मामले में एससी एसटी कोर्ट ने धारा 307, 376, 325 के तहत आरोपियों को अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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