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सीतापुर: आपदा में भी कोटेदार ने की राशन की कालाबाजारी, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेउसा विकास खंड में राशन की कालाबाजारी करने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दरअसल शिकायत मिलने पर पूर्ति निरीक्षक टीम के साथ जांच करने पहुंचे, जहां जांच में राशन कालाबाजारी की पुष्टि हुई.

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Published : Apr 5, 2020, 12:07 PM IST

सीतापुर में कोटेदार के खिलाफ FIR
सीतापुर में कोटेदार के खिलाफ FIR

सीतापुर: वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां लोग एक दूसरे की मदद को अपना फर्ज मानकर काम कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस आपदा के समय में भी गरीबों का राशन हड़प कर मालामाल बनने का घिनौना प्रयास करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

ऐसा ही एक मामला रेउसा विकास खण्ड में सामने आया है, जिसमें कोटेदार ने गरीबों के बीच बंटने वाले राशन की कालाबाजारी कर डाली. जांच में इसकी पुष्टि होने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

मामला थाना और विकास खण्ड रेउसा के अकसोहा गांव का है. यहां की कोटेदार रीना देवी पत्नी श्रीकांत के द्वारा ग्रामीणों के साथ घटतौली, राशन की तय कीमत और लोगों से अंगूठा लगाकर राशन न देने की शिकायत पर शुक्रवार को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक टीम के साथ जांच करने मौके पर पहुंचे थे.

जांच करने पहुंची टीम ने कोटेदार की गैर मौजूदगी में कोटे की दुकान का ताला तोड़कर जांच की. इस दौरान मात्र दो बोरी गेहूं और एक बोरी चावल मिला, जिसके चलते दुकान को सील बन्द कर दिया गया.

पूर्ति निरीक्षक ने जांच की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी, जिसके बाद शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक सुयश कृष्ण की तहरीर पर रेउसा थाने में कोटेदार के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- सीतापुर: विधायक ने लॉकडाउन तक लिया अन्न त्याग का संकल्प

सीतापुर: वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां लोग एक दूसरे की मदद को अपना फर्ज मानकर काम कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग इस आपदा के समय में भी गरीबों का राशन हड़प कर मालामाल बनने का घिनौना प्रयास करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

ऐसा ही एक मामला रेउसा विकास खण्ड में सामने आया है, जिसमें कोटेदार ने गरीबों के बीच बंटने वाले राशन की कालाबाजारी कर डाली. जांच में इसकी पुष्टि होने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.

मामला थाना और विकास खण्ड रेउसा के अकसोहा गांव का है. यहां की कोटेदार रीना देवी पत्नी श्रीकांत के द्वारा ग्रामीणों के साथ घटतौली, राशन की तय कीमत और लोगों से अंगूठा लगाकर राशन न देने की शिकायत पर शुक्रवार को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक टीम के साथ जांच करने मौके पर पहुंचे थे.

जांच करने पहुंची टीम ने कोटेदार की गैर मौजूदगी में कोटे की दुकान का ताला तोड़कर जांच की. इस दौरान मात्र दो बोरी गेहूं और एक बोरी चावल मिला, जिसके चलते दुकान को सील बन्द कर दिया गया.

पूर्ति निरीक्षक ने जांच की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी, जिसके बाद शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक सुयश कृष्ण की तहरीर पर रेउसा थाने में कोटेदार के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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