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सीतापुर: डीएम ने की शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिए निर्देश

यूपी के सीतापुर में डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान डीएम ने संबंधित आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.

डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक
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Published : Jul 4, 2020, 12:11 AM IST

सीतापुर: जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करने के कड़े निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए. साथ ही शौचालय, बाउन्ड्रीवाल, रैम्प, ब्लैकबोर्ड, विद्युत संयोजन आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.

डीएम ने की आधिकारिक बैठक
बैठक के दौरान उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यों को अपनी व्यक्तिगत निगरानी में कराना सुनिश्चित करें. साथ ही कार्यों की प्रगति एंव गुणवत्ता की नियमित रूप से समीक्षा करें. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, क्योंकि गांव की प्रगति का वास्तविक आधार विद्यालय ही हैं. आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करने का कार्य विद्यालयों की ओर से ही किया जाता है.

10 जुलाई तक आवेदन
जिलाधिकारी ने गरीब वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्हें गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन कराये जाने की योजना की समीक्षा की. साथ ही निर्देश दिये कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर सहायक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु 10 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है.

इस साइट पर करें आवेदन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा प्रवेश हेतु www.rte25upsdc.gov.in पर ऑनलाइन अथवा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

क्या होंगे नियम
आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म, जाति, दिव्यांगता, निवास व आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा. बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह निवास प्रमाण-पत्र में अंकित पते से 01 किमी. (ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिए. इसकी अधिक जानकारी के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है.

बैठक में रहे मौजूद
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

सीतापुर: जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध करने के कड़े निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए. साथ ही शौचालय, बाउन्ड्रीवाल, रैम्प, ब्लैकबोर्ड, विद्युत संयोजन आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए.

डीएम ने की आधिकारिक बैठक
बैठक के दौरान उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यों को अपनी व्यक्तिगत निगरानी में कराना सुनिश्चित करें. साथ ही कार्यों की प्रगति एंव गुणवत्ता की नियमित रूप से समीक्षा करें. जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में कराये जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए, क्योंकि गांव की प्रगति का वास्तविक आधार विद्यालय ही हैं. आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करने का कार्य विद्यालयों की ओर से ही किया जाता है.

10 जुलाई तक आवेदन
जिलाधिकारी ने गरीब वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से उन्हें गैर सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन कराये जाने की योजना की समीक्षा की. साथ ही निर्देश दिये कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर सहायक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु 10 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है.

इस साइट पर करें आवेदन
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा प्रवेश हेतु www.rte25upsdc.gov.in पर ऑनलाइन अथवा संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी से आवेदन प्राप्त कर निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

क्या होंगे नियम
आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जन्म, जाति, दिव्यांगता, निवास व आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा. बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह निवास प्रमाण-पत्र में अंकित पते से 01 किमी. (ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिए. इसकी अधिक जानकारी के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है.

बैठक में रहे मौजूद
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सहित सभी खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

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