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पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद - श्रावस्ती ताजा खबर

श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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श्रावस्ती जिला एवं सत्र न्यायालय
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Published : Dec 10, 2022, 12:39 PM IST

श्रावस्ती: सिरसिया थाना क्षेत्र के मदरहवा गांव में 20 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराज मिश्र ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के मदरहवा निवासी रामपारस 9 नवंबर 2002 में मिट्टी का तेल लेने के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन रात तक नहीं लौटे. उनके साले ने सिरसिया थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी. उसी दिन भैसाही नाले के पास पुलिस ने बालू में दबा राम पारस का शव बरामद किया था. हरैया निवासी मृतक के साले रामसूरत वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत छह लोगों के विरुद्ध सिरसिया थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) अजय कुमार सिंह ने सत्र परीक्षण के बाद मदरहवा निवासी मृतक की पत्नी कृष्णावती, मिश्रीलाल व धर्मराज वर्मा को दोषसिद्ध ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अन्य तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया.

पढ़ेंः एक क्लिक पर उपलब्ध हो अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

श्रावस्ती: सिरसिया थाना क्षेत्र के मदरहवा गांव में 20 वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गजराज मिश्र ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के मदरहवा निवासी रामपारस 9 नवंबर 2002 में मिट्टी का तेल लेने के लिए घर से बाहर गए थे, लेकिन रात तक नहीं लौटे. उनके साले ने सिरसिया थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी. उसी दिन भैसाही नाले के पास पुलिस ने बालू में दबा राम पारस का शव बरामद किया था. हरैया निवासी मृतक के साले रामसूरत वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत छह लोगों के विरुद्ध सिरसिया थाने में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) अजय कुमार सिंह ने सत्र परीक्षण के बाद मदरहवा निवासी मृतक की पत्नी कृष्णावती, मिश्रीलाल व धर्मराज वर्मा को दोषसिद्ध ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अन्य तीन आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया.

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